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भले ही ट्रिपल तलाक पर कोर्ट से लेकर मीडिया में बहस चल रही हो लेकिन यूपी के संभल की पंचायत ने ट्रिपल तलाक पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. यह पहली बार हुआ है जब तीन तलाक देने के तरीकों पर नहीं बल्कि तीन तलाक देने वाले पर जुर्माने की खबर आई है.
दरअसल, संभल के तुर्क बिरादरी की पंचायत ने एक शख्स को अपनी पत्नी को एक बार में तीन तलाक कहने पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही शादी के वक्त तय की हुई मेहर की रकम भी वापस करने का फरमान सुनाया है.
दरअसल, मुसापुर गांव के एक 45 साल के शख्स की शादी करीब 10 दिन पहले ही सदिरनपुर गांव की 22 साल की एक युवती के साथ हुई थी. शादी के तुरंत बाद दोनों के बीच अनबन हो गई. इसके बाद शौहर ने तीन बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को मायके भेज दिया.
तीन तलाक को लेकर लड़की के परिवारवालों ने गांव की पंचायत से शिकायत की. पीड़ित परिवार की शिकायत पर पंचायत ने समुदाय के 52 गांवों से लोगों को जमा किया और आरोपी शख्स पर दो लाख का जुर्माना लगाने का फैसला लिया. साथ ही उसे 60 हजार की मेहर की रकम भी महिला को देने का फरमान सुनाया. इसके अलावा दहेज में मिला सामान भी लड़की के घरवालों को लौटाने का आदेश पंचायत ने दिया.
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