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प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान SC ने कहा-टीवी पर बहस ज्यादा प्रदूषण पैदा कर रही है

अदालत से जुड़े मामलों को लेकर टेलीविजन पर बहस के कंटेन्ट पर नाराजगी जताई

क्विंट हिंदी
भारत
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<div class="paragraphs"><p>सुप्रीम कोर्ट </p></div>
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सुप्रीम कोर्ट

(फोटोः PTI)

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को अदालत से जुड़े मामलों को लेकर टेलीविजन पर बहस के कंटेन्ट पर नाराजगी जताई, कोर्ट ने कहा कि टीवी पर बहस किसी भी चीज की तुलना में अधिक वायु प्रदूषण पैदा कर रही है. सुनवाई की शुरूआत में, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि केंद्र सरकार ने अदालत को पराली जलाने, सर्दियों में 4 प्रतिशत और गर्मियों में 7 प्रतिशत के सटीक योगदान पर गुमराह नहीं किया और रिपोर्ट में डेटा वार्षिक औसत पर आधारित था. मेहता ने कहा कि पराली जलाने से संबंधित आंकड़ों के संबंध में टीवी स्टूडियो में बहस के दौरान कुछ भद्दे बयान दिए गए.

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की बेंच ने हालांकि स्पष्ट किया कि इसे गुमराह नहीं किया गया है. पीठ ने कहा, "हमें बिल्कुल भी गुमराह नहीं किया गया था. आपने 10 प्रतिशत कहा था लेकिन हलफनामे में यह बताया गया था कि यह 30 से 40 प्रतिशत (अनुबंध में) था।"
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "इस तरह की आलोचनाएं होती रहती हैं. हमारी अंतरात्मा साफ है और हम जनहित के लिए काम करते हैं.

टीवी पर बहस बाकी सभी की तुलना में अधिक प्रदूषण पैदा कर रही है, हमें एक संकल्प पर काम करने पर ध्यान देना चाहिए।"

दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के संबंध में किसानों द्वारा पराली जलाने के केंद्र के आंकड़ों पर तर्क दिया. सिंघवी ने कहा कि वायु प्रदूषण में पराली जलाने के योगदान पर केंद्र के आंकड़े कहते हैं कि यह 0 से 58 प्रतिशत के बीच है. उन्होंने कहा, "संभवत: श्री मेहता ने चार या छह महीने का औसत (वार्षिक आंकड़ों पर पहुंचने के लिए) लिया है.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि शीर्ष अदालत वायु प्रदूषण को कम करने के कदमों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और सिंघवी से कहा कि वे बार-बार पराली जलाने के मुद्दे को न उठाएं, बल्कि उन कदमों पर ध्यान केंद्रित करें, जो दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रस्तावित करती है.

सिंघवी ने कहा, "हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, दोनों केंद्र के आंकड़े हैं. कोर्ट ने दोहराया कि वह किसानों को दंडित करने का इच्छुक नहीं है और राज्य सरकारों को उन्हें पराली जलाने से रोकने के लिए राजी करना चाहिए, बेंच ने कहा कि किसानों की दुर्दशा को कोई नहीं समझता.

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