advertisement
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण एक्ट-2004 में संशोधन का फैसला किया है. इस कानून में अध्यादेश के जरिए बदलाव किया जाएगा. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास रहने वाले नागरिकों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. अब तक सिर्फ एलओसी के पास रहने वालों के लिए ही अलग से आरक्षण की व्यवस्था थी.
इसके अलावा सरकार ने अब जम्मू-कश्मीर में भी आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लिए 10 फीसदी आरक्षण व्यवस्था को लागू करने का फैसला किया है.
गुरुवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)