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जम्मू-कश्मीर आरक्षण एक्ट-2004 में संशोधन, 10% आरक्षण भी होगा लागू

मोदी कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को मंजूरी दी

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केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली
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केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली
(फोटोः IANS)

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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण एक्ट-2004 में संशोधन का फैसला किया है. इस कानून में अध्यादेश के जरिए बदलाव किया जाएगा. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास रहने वाले नागरिकों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. अब तक सिर्फ एलओसी के पास रहने वालों के लिए ही अलग से आरक्षण की व्यवस्था थी.

इसके अलावा सरकार ने अब जम्मू-कश्मीर में भी आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लिए 10 फीसदी आरक्षण व्यवस्था को लागू करने का फैसला किया है.

गुरुवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है.

कैबिनेट बैठक में लिए गए ये फैसले

  • मंत्रिमंडल ने संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) संशोधन आदेश, 2019 को मंजूरी दी
  • गुजरात के हीरासर (राजकोट) में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी
  • हरियाणा के मनेठी में नए AIIMS की स्थापना को मंजूरी
  • AIIMS, नई दिल्ली के मास्टर प्लान के कार्यान्वयन को मंजूरी
  • फेम इंडिया फेज II के लिए योजना को मंजूरी
  • एयर इंडिया और उसकी सब्सिडियरी / जेवी के विनिवेश के लिए एसपीवी की स्थापना को मंजूरी
  • आगरा मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी
  • सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति को मंजूरी

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