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Unlock 4: स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, दिल्ली में होगी मेट्रो सेवा शुरू
सरकार ने दी दिल्ली में मेट्रो खोलने की मंजूरी
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भारत
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(फोटो:PTI)
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केंद्र सरकार ने 'अनलॉक 4' के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. 'अनलॉक 4' 30 सितंबर तक लागू रहेगा. केंद्र सरकार ने 7 सितंबर से धीरे-धीरे मेट्रो रेल चलाने की अनुमति दे दी है. दिल्ली सरकार काफी समय से केंद्र से मेट्रो सेवा शुरू करने का निवेदन कर रही थी. इसके अलावा केंद्र ने गाइडलाइन में कहा है कि 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा. स्कूल, कॉलेज, शिक्षण और कोचिंग संसथान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे.
स्कूल बंद रहेंगे लेकिन केंद्र ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर क्लास 9-12 के बच्चों को टीचर से गाइडेंस लेने के लिए स्कूल जाने की इजाजत दी जा सकती है. हालांकि, गाइडलाइन में कहा गया कि ये वॉलंटरी आधार पर होगा और इसके लिए पेरेंट्स या गार्डियन की लिखित अनुमति चाहिए होगी.
किन गतिविधियों को मिली इजाजत?
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय या रेल मंत्रालय के MHA के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी.
सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य के लिए लोगों के जुटने पर से रोक हटा ली है. हालांकि, इन सभी कार्यक्रम में 100 व्यक्तियों से ज्यादा को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी.
ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से खुलने की इजाजत दी गई है.
मेट्रो को इजाजत मिलने के बाद DMRC ने कहा है कि वो 7 सितंबर से अपनी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से फिर से शुरू करेगा. मेट्रो पर विस्तृत SOP जारी होने के बाद आम जनता के लिए मेट्रो के इस्तमाल पर आगे जानकारी दी जाएगी.
किन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध?
अनलॉक 4 में नीचे दी गई गतिविधियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की सेवाओं और सुविधाओं को अनुमति दी जाएगी:
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह की जगहें
MHA के अनुमति के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा
केंद्र सरकार ने गाइडलाइन में कहा है कि सामान और लोगों के दो राज्यों के बीच और राज्यों के अंदर मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए. इस तरह के मूवमेंट के लिए कोई अलग से इजाजत/ई-पास की जरूरत नहीं होगी.
इसके अलावा केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो बिना उससे परामर्श किए स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन न लगाए.