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UP: घर पर तय सीमा से अधिक शराब रखने के लिए अब लेना होगा लाइसेंस

उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति जारी की है, जिसमें घर पर ज्यादा शराब रखने के लिए लेना होगा लाइसेंस

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उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति जारी की है
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उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति जारी की है
(प्रतीकात्मक फोटोः IANS)

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अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो अब घर पर तय सीमा से अधिक शराब रखने के लिए आपको लाइसेंस लेना होगा. उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला उन लोगों के एक बुरी खबर है, जो अपने घर पर पर्सनल बार का शौक रखते हैं. योगी सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति जारी की है, जिसमें ये भी एक प्रावधान है.

हर साल देने होंगे 12 हजार रुपये

यूपी सरकार की इस नई आबकारी नीति के तहत अब अगर आप घर पर तय सीमा से अधिक शराब रखते हैं तो सख्त कार्रवाई हो सकती है. लेकिन अगर आप सरकार को हर साल 12 हजार रुपये लाइसेंस के देते हैं तो आप सीमा से अधिक शराब रख सकते हैं. लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके लिए आपको आबकारी विभाग को 51 हजार रुपये सिक्योरिटी के तौर पर भी देना होगा.

कितनी है शराब रखने की लिमिट

अब आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आया होगा कि नई आबकारी नीति में शराब की क्या सीमा तय की गई है? तो इसका जवाब है कि अब आप सिर्फ 6 लीटर शराब ही घर पर रख सकते हैं. अब अगर आपको इससे ज्यादा शराब घर पर रखनी हो, तो इसके लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा.

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अब इसमें एक शर्त और भी है, यूपी सरकार के मुताबिक लाइसेंस के लिए सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं, जो पिछले पांच साल से इनकम टैक्स भरते आए हों. आवेदन के दौरान टैक्स रिटर्न की कॉपी भी देनी होगी. इसके अलावा शराब घर पर रखने वाले शख्स से एक शपथ पत्र भी लिए जाने की बात कही गई है.

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