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उपहार सिनेमा कांड: सुशील और गोपाल अंसल समेत अन्य दोषियों को 7 साल कैद की सजा

उपहार सिनेमा अग्नि कांड मामले में अहम सबूतों के साथ छेड़छाड़ का मामला

क्विंट हिंदी
भारत
Updated:
उपहार सिनेमा कांड की तस्वीर
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उपहार सिनेमा कांड की तस्वीर
(फोटो: Altered By Quint Hindi)

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दिल्ली के उपहार सिनेमा कांड (Uphaar fire tragedy case) मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने को लेकर कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी सुशील अंसल और गोपाल अंसल समेत अन्य आरोपियों को सात साल कैद की सजा सुनाई है. इससे पहले कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को 1997 के उपहार अग्नि कांड मामले में अहम सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी करार दिया था.

59 लोगों की गई थी जान

बता दें कि सुशील बंसल और गोपाल बंसल इस उपहार सिनेमा के मालिक थे, जहां 1997 में भीषण आग लगी थी. इस घटना में बच्चों समेत 59 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद सिनेमाघर के मालिकों पर मामला दर्ज किया गया. सीबीआई ने मामले की जांच की और 2007 में सुशील अंसल, गोपाल अंसल समेत 12 आरोपियों को दोषी करार दिया गया. इन सभी को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई थी.

इस दौरान अंसल बंधुओं को जमानत भी मिली, लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया गया. 2008 में अंसल बंधुओं की सजा को कम कर 1 साल किया गया. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा. जहां सजा को बरकार रखा गया.
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लेकिन इसके बाद उपहार सिनेमा के मालिकों पर केस से जुड़े अहम सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे. जन्हें लेकर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई की और अब सजा सुनाई है. सात साल कैद की सजा के अलावा सुशील अंसल और गोपाल अंसल पर 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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Published: 08 Nov 2021,03:19 PM IST

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