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उत्तर प्रदेश में नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत पहली चार्जशीट दायर हो चुकी है. पुलिस ने बिजनौर में एक 22 साल के कारपेंटर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. इस शख्स को एक दलित महिला का पिछले महीने कथित रूप से अपहरण करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच अधिकारी कुलदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपविर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के अलावा महिला के डीएम के सामने दिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने अफजल नाम के इस शख्स के खिलाफ रेप की धारा भी लगाई है.'
जांच अधिकारी गुप्ता ने बताया कि चार्जशीट इस हफ्ते की शुरुआत में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में दायर की गई है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया है कि कुछ साल पहले 21 वर्षीय महिला अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ शिफ्ट हुई थी. उनके घर के करीब रहने वाला आरोपी भी चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया था.
पिछले महीने महिला और उनका परिवार एक रिश्तेदार की शादी में बिजनौर आए थे. 6 दिसंबर को महिला अपने घर के करीब के बाजार गई थी और फिर गुमशुदा हो गई.
पुलिस के मुताबिक, इसके दो दिन बाद महिला के पिता ने अफजल के खिलाफ FIR दर्ज कराई. पिता ने लोगों से सुना था कि उनकी बेटी आखिरी बार अफजल के साथ देखी गई थी. पुलिस ने अपहरण और धर्मांतरण कानून के तहत मामला दर्ज किया था.
जांच अधिकारी ने कहा, "महिला ने दावा किया कि आरोपी ने उनका यौन शोषण किया और उन्हें अफजल की असली पहचान के बारे में तब पता चला, जब वो उनके साथ गई थी. अफजल ने महिला को अपना असली नाम बताया और कहा कि धर्म बदलने के बाद वो महिला से शादी करेगा."
10 दिसंबर को पुलिस ने अफजल को गिरफ्तार किया था और एक स्थानीय कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
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