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योगी सरकार का फैसला, 17 अति पिछड़ी जातियों को मिलेगा एससी का दर्जा

सभी कमिश्नर और जिलाधिकारियों को जारी किया गया आदेश

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भारत
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
(फोटोः PTI)

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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 17 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने का फैसला किया है. सरकार ने यह फैसला कोर्ट के उस आदेश के अनुपालन में किया है, जिसमें उसने अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का जन्म प्रमाण पत्र जारी करने को कहा था.

योगी सरकार के इस बड़े फैसले के बाद 17 जातियों को अब अनुसूचित जाति श्रेणी का फायदा मिलेगा. जिन 17 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने का फैसला लिया गया है, उनमें कश्यप, मल्लाह, कुम्हार, राजभर और प्रजापति जैसी जातियां शामिल हैं.

इन जातियों को मिलेगा फायदा?

कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडिया, मांझी और मछुआ को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है.

इन जातियों को एससी का दर्जा दिए जाने के बाद उन्हें अनुसूचित जातियों को मिलने वाले सभी आरक्षणों का लाभ मिलेगा.

सभी कमिश्नर और जिलाधिकारियों को जारी किया गया आदेश

प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज सिंह ने इस फैसले को लेकर सूबे के सभी कमिश्नर और जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस बाबत जारी जनहित याचिका पर पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.

आदेश में कहा गया है कि इन जातियों को सही दस्तावेजों के आधार पर एससी का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए.

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Published: 28 Jun 2019,11:05 PM IST

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