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उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है. अब राज्य में पीजी (PG) करने वाले डॉक्टरों (Doctors) को कम से कम 10 साल तक सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी. डॉक्टरों ने अगर बीच में नौकरी छोड़ी तो उन्हें एक करोड़ रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.
स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव की तरफ से ये आदेश नौ दिसंबर को जारी किया गया है और सभी अस्पतालों में ये आदेश भेज दिया गया है.
सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक इसके अलावा नीट में छूट की व्यवस्था भी की गई है. ताकि सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके.
यह डॉक्टर पीजी के साथ डिप्लोमा कोर्स के दाखिला ले सकते हैं. हर साल सरकारी अस्पतालों में तैनात सैकड़ों एमबीबीएस डॉक्टर पीजी में दाखिला लेते हैं.
सरकारी आदेश के मुताबिक, पीजी करने के बाद डॉक्टरों को कम से कम 10 साल तक सरकारी अस्पताल में सेवा देनी होगी. अगर बीच में नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें एक करोड़ रुपये की धनराशि प्रदेश सरकार को अदा करनी होगी.
वहीं अगर डॉक्टर पीजी को बीच में ही कोई छोड़ देता है तो ऐसे डॉक्टरों को तीन साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा. इन तीन सालों में वह दोबारा दाखिला नहीं ले सकेंगे.
उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के मुताबिक पीजी की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टरों को तुरंत नौकरी ज्वाइन करनी होगी. हालांकि पीजी के बाद सरकारी डॉक्टरों को सीनियर रेजिडेंसी में रुकने पर रोक लगा दी गई है. नए नियम में कहा गया है कि विभाग की ओर से इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी (एनओसी) नहीं जारी किया जाएगा.
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