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UP: होली से पहले नई कोरोना गाइडलाइन, बिना इजाजत कोई कार्यक्रम नहीं

यूपी सरकार की पूरी गाइडलाइन यहां देखिए

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भारत
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(फोटो: पीटीआई)
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(फोटो: पीटीआई)

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देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी आ रही है. उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की हैं. अगले कुछ दिनों में राज्य में पंचायत चुनाव, होली और अन्य त्योहारों को देखते हुए यूपी सरकार ने 'विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने' के निर्देश दिए हैं.

योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिना प्रशासन की इजाजत के जुलुस जैसे कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगा दी है. साथ ही अगर इसके लिए इजाजत मिलती है तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल का ध्यान रखना होगा.

यूपी सरकार की पूरी गाइडलाइन:

  • जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी.
  • जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण ज्यादा है, वहां से होली मनाने घर आ रहे लोगों की कोरोना जांच अनिवार्य की गई है.
  • क्लास आठ तक के सारे निजी और सरकारी स्कूलों में 24 से 31 मार्च तक होली की छुट्टी कर दी गई है.
  • बाकी शिक्षण संस्थानों (मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज के अलावा) में 25 से 31 मार्च तक होली की छुट्टी रहेगी लेकिन जहां एग्जाम चल रहे हैं, वहां एग्जाम पूरे कराए जाएंगे.
  • पुलिस ट्रेनिंग स्कूल और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों का आना-जाना कम से कम हो.
  • कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग तेजी से की जाए और जो भी व्यक्ति पॉजिटिव आए, उनके सभी कॉन्टैक्ट की 48 घंटे के अंदर पहचान कर जांच कराई जाए.
  • सभी जिलों में समर्पित अस्पताल चल रहे हैं और आगे के लिए अन्य अस्पतालों को भी इसके लिए नोटिस देकर तैयार रखा जाए. जरूरी मानव संसाधन और उपकरणों की व्यवस्था की जाए.
  • कोविड हेल्प डेस्क को फिर से सक्रिय किया जाए. इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कर लक्षण वाले लोगों की पहचान की जाए.
  • रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टेशनों पर यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाए.
  • पब्लिक एड्रेस सिस्टम को फिर से सक्रिय कर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सावधानी की जानकारी दी जाए. जनता में कोरोना वैक्सीनेशन का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाए.
  • वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए और इसके वेस्टेज को हर हाल में रोका जाए.
  • सार्वजनिक जगहों पर भीड़भाड़ रोकी जाए और इसके लिए पुलिस जरूरी कदम उठाए.
  • जिलों में स्थापित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में रोजाना जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्साधिकारी बैठक करें और इसमें कोविड की स्थिति की समीक्षा कर जरूरी एहतियाती कदम उठाना सुनिश्चित किया जाए.
  • किसी भी बंदी के जेल से बाहर जाने पर जेल प्रशासन सुनिश्चित करे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो. जब बंदी वापस आए तो उसकी कोरोना जांच की जाए.
  • सार्वजनिक जगहों पर सभी लोगों के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है.

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