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भारतीय बैंकों से हजार करोड़ का कर्ज लेकर विदेश फरार विजय माल्या को बड़ा धक्का लगा है. भारतीय बैंकों के करीब 10 हजार करोड़ रुपये के केस में विजय माल्या को यूके की अदालत में हार का सामना करना पड़ा है. साथ ही कोर्ट ने दुनियाभर में विजय माल्या की संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश को पलटने से भी इनकार कर दिया है.
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, ये केस बैंकों से की गई धांधली मामले में माल्या के खिलाफ किया गया था और अब कोर्ट ने कहा है कि IDBI समेत माल्या को लोन देने वाले दूसरे बैंक भारतीय कोर्ट के फैसले को लागू करा सकते हैं.
बता दें कि 2 मार्च 2016 को विजय माल्या भारत छोड़कर ब्रिटेन फरार हो गए थे. उनपर बैंकों का करीब 9,400 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है, फिलहाल वो भगोड़ा घोषित हैं उनके खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है. माल्या अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को लगातार नकारते रहे हैं. ब्रिटेन के एक कोर्ट में माल्या के प्रत्यर्पण का मामला चल रहा है.
इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में विजय माल्या की संपत्ति कुर्क करने का ताजा निर्देश दिया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से विशेष अभियोजक एन के माट्टा ने कोर्ट को बताया कि संपत्ति कुर्क करने वाले अधिकारियों की तरफ से निदेशालय को किसी तरह का जवाब नहीं मिला है जिसके बाद मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने माट्टा की दलीलों को दर्ज किया और मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को तय की है. कोर्ट ने 27 मार्च को बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त के माध्यम से संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया था और आदेश के पालन के संबंध में मंगलवार को एक रिपोर्ट जमा करने को कहा था.
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