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लंदन कोर्ट से भारतीय बैंकों की अपील- माल्या को दिवालिया घोषित करें

विजय माल्या ने भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन लोन नहीं चुकाया.

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विजय माल्या पर तकरीबन 1.52 अरब डॉलर का कर्ज न चुकाने का आरोप है.
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विजय माल्या पर तकरीबन 1.52 अरब डॉलर का कर्ज न चुकाने का आरोप है.
(फोटोः IANS)

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भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय सरकारी बैंकों के एक समूह ने ब्रिटेन के हाईकोर्ट से एक बार फिर अपील की है कि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित किया जाए.

विजय माल्या पर तकरीबन 1.52 अरब डॉलर का कर्ज न चुकाने का आरोप है. इसे देखते हुए एसबीआई और कई सरकारी बैंक ने ब्रिटेन के हाईकोर्ट से विजय माल्या को दिवालिया घोषित करने का आदेश जारी करने की मांग की है.

लंदन में हाईकोर्ट की दिवाला ब्रांच में जस्टिस माइकल ब्रिग्स ने इस हफ्ते सुनवाई की. वह बैंकों की 2018 की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा लिए गए कर्ज की भरपाई करने की कोशिश की जा रही है.

बता दें कि हाईकोर्ट ने इससे पहले एक फैसले में दुनियाभर में माल्या की संपत्ति के लेन-देन पर प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश को पलटने से इनकार कर दिया था. साथ ही भारत की एक अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा था कि 13 भारतीय बैंकों का समूह तकरीबन 1.145 अरब पाउंड के कर्ज की भरपाई करने के लिए अधिकृत है.

इसके बाद बैंकों ने संपत्ति जब्त करने के आदेश के तौर पर भरपाई की कवायद शुरू की. इसी के तहत कर्ज की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन में माल्या की संपत्ति को जब्त करने की अपील करते हुए दिवाला याचिका दायर की गई.

एसबीआई के अलावा बैंकों के इस समूह में बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉरपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्‍ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.
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माल्या पर क्या है आरोप?

विजय माल्या ने भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन लोन नहीं चुकाया. इसी बीच 2 मार्च, 2016 को वो देश छोड़कर भाग गया, जिसके बाद भारत ने 2017 में माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की थी.

दिसंबर 2018 में लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने माल्या को भारत भेजने का फैसला सुनाया था. इसके बाद माल्या ने प्रत्यर्पण के खिलाफ रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील दाखिल की थी, जहां विजय माल्या की अपील मंजूर कर ली गई. फिलहाल वो लंदन में है और अभी जमानत पर बाहर है.

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