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दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि वह रिलायंस जियो के ऑफर्स से दुखी है. वोडाफोन ने कहा कि रिलायंस जियो कस्टमर्स को फ्री वॉयस कॉल की सुविधा दे रहा है. यह ट्राई के ट्रैफिक रेट्स के ऑर्डर का उल्लंघन है.
वोडाफोन ने जस्टिस संजीव सचदेवा की अदालत में कहा कि रिलायंस जियो कस्टमर्स को सभी सुविधायें फ्री में दे रहा है. जबकि यह नियम के खिलाफ है. वोडाफोन ने कोर्ट में कहा कि जियो ने पहले 90 दिन के लिए फ्री वॉयस कॉल की सुविधा दी थी, लेकिन 90 दिन बाद भी उसकी प्रमोशनल पेशकश आज भी जारी है. वोडाफोन ने दलील दी कि रिलायंस जियो आईयूसी नियमों व ट्राई के शुल्क दर आदेशों का उल्लंघन कर रही है.
वोडाफोन ने कहा कि वह ट्राई के रुख से भी दुखी है, क्योंकि फ्री सर्विस को आगे बढ़ाने के लिए ट्राई आसानी से अनुमति दे दे रही है. रिलायंस जियो ने वोडाफोन की दलील का विरोध किया. रिलायंस जियो ने कहा कि ट्राई ने उसे क्लीन चिट दी है. और वोडाफोन को अगर इससे दिक्कत है तो उसे टीडीसैट में जाना चाहिए.
आपको बता दें कि एयरटेल पहले ही रिलायंस के ऑफर का विरोध कर चुकी है. दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी.
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