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VVIP हेलिकॉप्टर केस: CBI ने 5 अफसरों के खिलाफ केस की मंजूरी मांगी

सीबीआई ने रक्षा मंत्रालय से चार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है.

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VVIP हेलिकॉप्टर केस: CBI ने 5 अफसरों के खिलाफ केस की मंजूरी मांगी
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VVIP हेलिकॉप्टर केस: CBI ने 5 अफसरों के खिलाफ केस की मंजूरी मांगी
(फोटो: Reuters)

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने केंद्र सरकार के पांच अधिकारियों के खिलाफ 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदा मामले में कथित भूमिका के लिए मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी है. उच्च पदस्थ सूत्रों ने सोमवार को आईएएनएस को बताया, सीबीआई ने रक्षा मंत्रालय से चार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है, जिनमें एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल है.

सूत्र ने कहा कि सीबीआई मामले में आगे बढ़ने के लिए सरकार से अभियोजन मंजूरी मिलने की प्रतीक्षा कर रही है. सूत्र ने दावा किया कि वीवीआईपी हेलिकॉफ्टर (चॉपर) सौदे के मामले में एजेंसी की जांच के दौरान इन अधिकारियों की भूमिका सामने आई है.

5 अधिकारियों के मिले होने की एजेंसी को मिली टिप

उन्होंने कहा कि एजेंसी को जांच के दौरान अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टरों की खरीद प्रक्रिया में उनकी कथित भूमिका और इसके बारे में फैसले लेने के संबंध में लीड मिली है. सूत्र ने कहा कि एजेंसी को मामले में उनकी कथित संलिप्तता से संबंधित दस्तावेज मिले हैं. सूत्र ने यह भी कहा कि दो अधिकारियों के इस साल की शुरुआत में सीबीआई के गवाह के रूप में पांच अधिकारियों की कथित संलिप्तता के बारे में एजेंसी को टिप मिल गई है और उन्होंने इन पांच अधिकारियों के विवरण सीबीआई के साथ साझा किया है. सूत्र ने कहा कि एक बार अभियोजन की स्वीकृति मिल जाने के बाद एजेंसी मामले में अपने पूरक आरोप पत्र (चार्जशीट) दायर करेगी.

क्या है मामला?

भारत ने एक जनवरी, 2014 को भारतीय वायुसेना को 12 एडब्ल्यू-101 वीपीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए फिनमेक्के निका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ अनुबंध को रद्द कर दिया था. भारत ने यह कदम मामले में संविदात्मक दायित्वों के कथित उल्लंघन और 423 करोड़ रुपये रिश्वत के आरोप की वजह से उठाया था.

सीबीआई ने इससे पहले 12 मार्च, 2013 को एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें 2004 से 2007 तक आईएएफ प्रमुख रहे एस. पी. त्यागी और अन्य पर अगस्ता वेस्टलैंड को कांट्रेक्ट दिलवाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था.

सीबीआई के अनुसार, एस. पी. त्यागी ने कथित रूप से अगस्ता वेस्टलैंड से बिचौलिये के जरिए कई करोड़ रुपये रिश्वत के रूप में लिए.

सीबीआई जांच से पता चला है कि गुइडो हेशके, कार्लो गेरोसा और क्रिश्चियन मिशेल द्वारा त्यागी को कई भुगतान किए गए थे. भारतीय जांच एजेंसियों ने दिसंबर 2018 में एक ब्रिटिश नागरिक और सौदे के बिचौलियों में से एक क्रिश्चियन मिशेल का भारत के लिए प्रत्यर्पण कराया था. वह तब से न्यायिक हिरासत में है. मिशेल, हेशके और गेरोसा तीन कथित बिचौलिये हैं, जिनके खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में जांच कर रहे हैं.

(इनपुट: IANS)

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