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जम्मू कश्मीर:आर्टिकल 370 क्या है?इसके इतिहास के बारे में खास बातें

कांग्रेस के घोषणापत्र के बाद एक बार फिर आर्टिकल 370 सुर्खियों में हैं.

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जम्मू कश्मीर:आर्टिकल 370 क्या है?इसके इतिहास के बारे में खास बातें
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जम्मू कश्मीर:आर्टिकल 370 क्या है?इसके इतिहास के बारे में खास बातें
(फोटो: द क्विंट)

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कांग्रेस और बीजेपी के मेनिफेस्टो में आर्टिकल 370 के जिक्र ने इसे एक बार फिर चर्चा में ला दिया है. इसे लेकर कांग्रेस ने कहा है कि इस संवैधानिक स्थिति को बदलने की ना तो अनुमति दी जाएगी, ना ही ऐसी कोई कोशिश की जाएगी. वहीं बीजेपी ने अपने मेनिफेस्टो में कहा है कि हम जनसंघ के समय से आर्टिकल 370 के बारे में अपना दृष्टिकोण दोहराते हैं. मतलब बीजेपी इसे हटाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाने का वादा कर रही है.

आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों को जमीन खरीदने, रोजगार पाने और सरकारी योजनाओं में विशेष अधिकार मिले हैं. देश के किसी भी दूसरे राज्य का निवासी जम्मू-कश्मीर में जाकर स्थायी निवासी के तौर पर नहीं बस सकता. दूसरे राज्यों के निवासी ना तो कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं और ना ही राज्य सरकार उन्हें नौकरी दे सकती है. संविधान के भाग 21 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष प्रबंध वाले राज्य का दर्जा दिया गया है.

आर्टिकल 370 का इतिहास क्या है?

आजादी से पहले जम्मू-कश्मीर पर भी ब्रिटिशों का राज था. ब्रिटिश राज में जम्मू-कश्मीर प्रिंसली स्टेट थी, जहां महाराजा हरि सिंह का शासन था. महाराजा हरि सिंह प्रशासनिक और शासन देखते थे, जबकि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्यूनिकेशन ब्रिटिशों के अधीन थे. आजादी के वक्त महाराजा हरि सिंह पर आदिवासी विद्रोहियों का दवाब था. वो कुछ शर्तों के साथ भारत से जुड़ने के लिए तैयार हो गए. भारत सरकार और हरि सिंह के बीच एक समझौता हुआ. साल 1949 में सभी रियासतों से अनुरोध किया गया था कि वे भारत के संविधान के ड्राफ्ट में मदद के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजें. सभी रियासतों को अपने यहां विधानसभाओं को स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया.

साल 1952 में नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच दिल्ली समझौता हुआ था, जिसके तहत भारतीय नागरिकता जम्मू-कश्मीर के राज्य के विषयों में लागू करने की बात थी. लेकिन अनुच्छेद 35A को खास तौर पर कश्मीर के 'स्पेशल स्टेटस' को दिखाने के लिए लाया गया.

दिल्ली समझौते को लेकर तत्कालीन पीएम नेहरू ने लोकसभा में दिए एक बयान में कहा था-

‘पुराने दिनों में महाराजा बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि बड़ी संख्या में अंग्रेज आकर वहां बस रहे थे...क्योंकि वहां का मौसम अच्छा था, उन्होंने वहां जमीनें कब्जा लीं. ब्रिटिश राज में महाराजा हरि सिंह के तमाम अधिकार ले लिए गए. महाराजा ने इसी लिए फैसला लिया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां जमीन न ले सके... मौजूदा सरकार उस अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए बहुत चिंतित है क्योंकि उन्हें डर है. और मुझे लगता है कि उनका डर सही है, क्योंकि कश्मीर में वहां के सौंदर्य को देखते हुए वो लोग जमीनें खरीद लेंगे, जिनके पास पैसे हैं.’

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Published: 02 Apr 2019,07:25 PM IST

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