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कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka Hijab Controversy) ने शुक्रवार, 25 फरवरी को 11 दिनों तक लगातार सुनवाई के बाद हिजाब मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. हिजाब मामले की सुनवाई कर्नाटक हाई कोर्ट में आज दोपहर 2:30 बजे फिर से शुरू हुई थी.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील यूसुफ मुछला ने अपने प्रत्युत्तर में कहा कि याचिकाकर्ता को सिर को कपड़े से ढकने की अनुमति दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा, "कॉलेज के लिए हमें ऐसा करने से रोकना सही नहीं है."
कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को हिजाब मामले में वकीलों से शुक्रवार तक अपनी दलीलें समाप्त करने को कहा था. इससे संकेत मिलता है कि जल्द ही इस मामले में फैसला आ सकता है.
इससे पहले मुस्लिम छात्राओं को कर्नाटक के उडुपी में एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज ने हिजाब (Udupi Hijab controversy) पहनने के चलते एंट्री से इनकार कर दिया था, इसके बाद अब एक छात्रा ने 31 जनवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
उडुपी में सरकारी पीयू कॉलेज ने 28 दिसंबर 2021 को कई मुस्लिम लड़कियों को कक्षाओं में एंट्री से रोक दिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब (हेडस्कार्फ) पहनने की मांग की थी.
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