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कर्नाटक (Karnataka) में मुरुघा मठ (Murugha Mutt) के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू (Shivamurthy Murugha Sharanaru) को गुरुवार, 1 सितंबर को गिरफ्तार करने के बाद शुक्रवार की सुबह सीने में दर्द की शिकायत की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया है.
साधु के खिलाफ पोक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज है और आरोप है कि उन्होंने हाई स्कूल की लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया है.
उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चित्रदुर्ग जेल में भेजा गया है. शुक्रवार को पुलिस कोर्ट में पुलिस रिमांड की मांग करेगी. इससे पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका को एक स्थानीय अदालत ने 2 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था. बता दें कि उन्होंने सोमवार को अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था.
समाचार एजेंसी एएनआई ने पुलिस के हवाले से बताया कि, इस मामले में एक आरोपी है महिला छात्रावास की वॉर्डन को पुलिस ने बुधवार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था.
इस बीच, चित्रदुर्ग अदालत ने मुरुगा मठ के छात्रावास में रहने वाले छात्रों के अपहरण के मामले में जनता दल (सेक्युलर) के विधायक एसके बसवराजन और उनकी पत्नी सौभाग्य को जमानत दे दी है. वॉर्डन द्वारा जवाबी शिकायत के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
आरोप है कि मठ द्वारा संचालित एक स्कूल में पढ़ने वाली और यहां के छात्रावास में रहने वाली 15 और 16 साल की दो लड़कियों का जनवरी 2019 से जून 2022 के बीच यौन शोषण किया गया.
इस साधु के खिलाफ पॉक्सो और प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट के अलावा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं.
इस मामले में साधु के अलावा कुल पांच लोगों पर भी आरोप है. बता दें कि पुलिस ने पहले ही दोनों पीड़ितों का बयान दर्ज कर लिया है.
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