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सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को कोयला घोटाले में तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
स्पेशल कोर्ट ने पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को भी तीन साल की जेल की सजा सुनाई. उन पर एक लाख का जुर्माना भी किया गया. मामला कोयला ब्लॉक के आवंटन में हुए घोटाले का है.
सीबीआई कोर्ट ने आरोपियों को अपराधिक साजिश, सरकारी नौकर द्वारा विश्वास का अपराधिक हनन और धोखाधड़ी का दोषी पाया था.
गुरूवार को दोषियों ने सीबीआई कोर्ट से स्वास्थय कारणों से कम से कम सजा की मांग की थी. कम सजा के लिए उन्होंने अपने द्वारा जांच में किए गए पूरे सहयोग और परिवार के प्रति जिम्मेदारी को भी आधार बनाया था.
लेकिन सीबीआई जज वी के शर्मा ने कोयला घोटाले को भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बताते हुए आरोपियों के लिए कोई सहानुभूति न बरतने की मांग की थी.
मामला झारखंड के राजहारा नार्थ कोल ब्लाक से जुड़ा है. यह ब्लॉक 2008 में विनी ऑयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (VISUL) को आवंटित किया गया था.
2015 में सीबीआई ने घोटाले में मधु कोड़ा सहित दूसरे आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई के मुताबिक कोड़ा और दूसरे आरोपियों ने घोटाले की बात मानते हुए, रिश्वत लेना भी कबूल किया था.
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