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कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व CM मधु कोड़ा को 3 साल की सजा

कोड़ा के अलावा पूर्व कोयला सेक्रेटरी, झारखंड के पूर्व चीफ सेक्रेटरी को भी हुई सजा

द क्विंट
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कोयला घोटाले में दोषी ठहराए गए झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा
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कोयला घोटाले में दोषी ठहराए गए झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा
(फाइल फोटोः Twitter)

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सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को कोयला घोटाले में तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

स्पेशल कोर्ट ने पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को भी तीन साल की जेल की सजा सुनाई. उन पर एक लाख का जुर्माना भी किया गया. मामला कोयला ब्लॉक के आवंटन में हुए घोटाले का है.

बुधवार को कोर्ट ने मधु कोड़ा, एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अशोक कुमार बसु और विनी ऑयरन एंड स्टील लिमिटेड के विजय जोशी को दोषी करार दिया था.

सीबीआई कोर्ट ने आरोपियों को अपराधिक साजिश, सरकारी नौकर द्वारा विश्वास का अपराधिक हनन और धोखाधड़ी का दोषी पाया था.

स्वास्थ्य के आधार पर की नरमी की मांग

गुरूवार को दोषियों ने सीबीआई कोर्ट से स्वास्थय कारणों से कम से कम सजा की मांग की थी. कम सजा के लिए उन्होंने अपने द्वारा जांच में किए गए पूरे सहयोग और परिवार के प्रति जिम्मेदारी को भी आधार बनाया था.

लेकिन सीबीआई जज वी के शर्मा ने कोयला घोटाले को भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बताते हुए आरोपियों के लिए कोई सहानुभूति न बरतने की मांग की थी.

क्या है मामला

मामला झारखंड के राजहारा नार्थ कोल ब्लाक से जुड़ा है. यह ब्लॉक 2008 में विनी ऑयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (VISUL) को आवंटित किया गया था.

VISUL ने 8 जनवरी 2007 को ब्लॉक आवंटन के लिए 36 वीं स्क्रीनिंग कमेटी के प्रस्ताव के आधार पर अर्जी लगाई थी. स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष उस वक्त एचसी गुप्ता थे. लेकिन गुप्ता ने यह बात प्रधानमंत्री और स्टील मंत्रालय से छुपाई थी. उस वक्ता कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री के ही पास हुआ करता था.

2015 में सीबीआई ने घोटाले में मधु कोड़ा सहित दूसरे आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई के मुताबिक कोड़ा और दूसरे आरोपियों ने घोटाले की बात मानते हुए, रिश्वत लेना भी कबूल किया था.

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