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MP OBC Quota:SC का निर्देश-OBC कोटे के साथ हो निकाय चुनाव,BJP बोली-सत्य की जीत

Supreme Court ने कहा है कि आरक्षण का आंकड़ा 50 प्रतिशत से ऊपर नहीं जाना चाहिए.

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<div class="paragraphs"><p>सुप्रीम कोर्ट ने कहा, Madhya Pradesh निकाय चुनाव OBC कोटे के साथ होंगे </p></div>
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, Madhya Pradesh निकाय चुनाव OBC कोटे के साथ होंगे

(फोटो-क्विंट)

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार को मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh Civic Polls) के स्थानीय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservations) को लेकर सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत के चुनाव ओबीसी कोटे के साथ किए जाएंगे.

कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का आंकड़ा 50 प्रतिशत से ऊपर नहीं जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को एक हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए भी निर्देश दिए हैं.

कांग्रेस ने पाप किया था और सुप्रीम कोर्ट गई थी- शिवराज सिंह चौहान

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक है...सत्यमेव जयते. यह फिर से सिद्ध हो गया कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं. हमने कहा था हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन OBC आरक्षण के साथ.

"कांग्रेस ने पाप किया था और सुप्रीम कोर्ट गई थी जिसके कारण पहले यह निर्देश दिया गया था कि OBC आरक्षण के बिना चुनाव होंगे."

राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देते हुए कहा कि, “हमारी सरकार जीत गई है. हमारी मेहनत रंग लाई है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमने कानूनी विशेषज्ञों से मुलाकात की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तथ्यों के साथ अपनी बात रखी."

उन्होंने आगे कहा, "हम ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने कोर्ट गए थे. आखिर सत्य की जीत हुई. अब हम ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने जा रहे हैं."

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Published: 18 May 2022,01:02 PM IST

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