Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019MP: अंबेडकर और बिरसा मुंडा की फोटो को फेंका, दो लोगों के खिलाफ केस

MP: अंबेडकर और बिरसा मुंडा की फोटो को फेंका, दो लोगों के खिलाफ केस

आरोपियों की पहचान उसी गांव के रहने वाले अमरेश द्विवेदी और निक्कू द्विवेदी के रूप में हुई है.

क्विंट हिंदी
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<div class="paragraphs"><p>दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.</p></div>
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दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

(फोटो: क्विंट)

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मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सीधी जिले में गुरुवार को 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फरहाने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की फोटो को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

घटना जिले के जमोदी थाना क्षेत्र के पड़खुरी नंबर दो गांव के पंचायत भवन में हुई. आरोपियों की पहचान उसी गांव के रहने वाले अमरेश द्विवेदी और निक्कू द्विवेदी के रूप में हुई है. एफआईआर में गांव के सरपंच सुरेश कोल ने आरोपियों के खिलाफ जमोदी थाने में लिखित आवेदन दिया.

सरपंच ने अपने आवेदन में कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रध्वज फहराने के बाद बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर और आदिवासी नेता विरसा मुंडा के दो चित्र उन्हें जनता ने भेंट किए. उन्होंने उन तस्वीरों को कुछ समय के लिए झंडे के पास रख दिया था.

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जनता के द्वारा मुझे बाबा साहेब डा भीमराव अंबेडकर और बिरसा मुंडा की तस्वीरे भेंट में दी गई थी, मैंने उन तस्वीरों को झंडा के बगल मे रख दिया था. अमरेश द्विवेदी और निक्कू द्विवेदी आए और दोनों ने फोटो को लात मारकर उन्हें तोड़ दिया, और गंदी गंदी गालियां देने लगे"

सरपंच सुरेश कोल की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना), 298, 294 (अश्लील हरकतें और गाने), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) और एससी-एसटी अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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