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भोपाल, 1 फरवरी (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के 16 जिलों में बिजली चोरी सहित अन्य गड़बड़ियों के प्रकरणों का आपसी समझौतों से निपटारा आठ फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में आठ फरवरी (शनिवार) को लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 तथा 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तो का मसौदा जारी कर दिया गया है।
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