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हिंडन नदी के पास बन रहा हज हाउस नियमों का उल्लंघन कर बनाया जा रहा है. यह बात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दाखिल एक एनजीओ की याचिका में कही गई है. हज यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए जा रहे इस हज हाउस का उद्घाटन करने खुद सूबे के सीएम 5 सितंबर को गाजियाबाद आने वाले थे.
हज हाउस को हटाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी बेंच ने इस मामले में केंद्र के पर्यावरण मंत्रालय, उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यूपी हज हाउस कमेटी को नोटिस जारी किया है.
याचिका करने वाली गाजियाबाद की एनजीओ का कहना है कि जिस जगह हज हाउस बनाया जा रहा है, वह रेवेन्यू रिकॉर्ड में ‘हिंडन नदी’ के तौर पर दर्ज है, ऐसे में उस जगह किसी भी तरह का निर्माण अवैध है. याचिका के मुताबिक, हज हाउस का निर्माण यूपी के चीफ सेक्रेटरी के आदेश के उल्लंघन है, जिसमें उन्होंने हिंडन के बाढ़ संभावित क्षेत्र में किसी निर्माण पर पाबंदी लगाई थी.
तकरीबन, 2500 लोगों की क्षमता वाले गाजियाबाद हज हाउस में फॉरेन एक्सचेंज, इमीग्रेशन, मेडिकल सहित कई अत्याधुनिक सुविधाएं हज यात्रियों को मुहैया कराने की बात कही जा रही है.
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