Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019हाईकोर्ट ने नहीं लगाई नाबालिग अपराधी की रिहाई पर रोक

हाईकोर्ट ने नहीं लगाई नाबालिग अपराधी की रिहाई पर रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निर्भया मामले में नाबालिग अपराधी की रिहाई पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी. 

द क्विंट
न्यूज
Published:
साल 2012 के निर्भया गैंगरेप कांड के नाबालिग अपराधी को लेकर जाते पुलिसकर्मी (फोटोः Reuters)
i
साल 2012 के निर्भया गैंगरेप कांड के नाबालिग अपराधी को लेकर जाते पुलिसकर्मी (फोटोः Reuters)
null

advertisement

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया गैंगरेप कांड के नाबालिग अपराधी की रिहाई को रोकने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है.

हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग अपराधी की रिहाई के बाद उसकी निगरानी बाल सुधार गृह द्वारा बाल सुधार कानून के तहत ही होनी चाहिए.

इसी बीच दिल्ली सरकार ने कहा है कि नाबालिग अपराधियों के सुधार की समीक्षा करने की प्रक्रिया शुरू करेगी.

पीड़िता ज्योति के माता-पिता ने कोर्ट केे इस फैसले पर शोक व्यक्त किया है -

कोर्ट कानून के अनुसार फैसला करेगा लेकिन मुझे बताया गया था कि एक समिति इस अभियुक्त को हिरासत लिया जाएगा. मैं आशा करता हूं कि ऐसा ही हो. हम संतुष्ट नहीं हैं. हमारा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है. छोटी-छोटी 2 साल की बच्चियों के खिलाफ भी ऐसे अपराध किए जा रहे हैं तो हम अपनी लड़ाई कैसे बंद कर सकते हैं.
<b>बद्री सिंह पांडेय, ज्योति के पिता</b>
हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी ये अपराधी आजाद घूमेगा. हमें इंसाफ नहीं मिला है.
आशा देवी, ज्योति की मां

केंद्र सरकार की दलीलों को सुनने और नाबालिग अपराधी की रिहाई के बाद की योजना को पढ़ने के बाद कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया.

कोर्ट के फैसले पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा -

मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं. वर्तमान कानूनों के अनुसार ये एक अच्छा फैसला है. हम ये बात मानते हैं कि हमारे कानून में इतनी जगह है जिसमें आरोपी को सुधार का मौका दिया जाता है. लेकिन अगर अपराधी के न सुधरने पर हमारे पास कोई तरीका नहीं है.
सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी नेता

सुब्रमण्यम स्वामी ने नाबालिग अपराधी को बाल सुधार गृह में ही रखने की मांग की थी.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT