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Azam Khan का तीन साल की सजा, बेल मिलने पर बोले- "मैं इंसाफ का कायल हो गया"

आजम खान पर आरोप है कि शाहबाद में आजम खान द्वारा जनसभा को संबोधित करते हुए अभद्र टिप्पणी की गई थी.

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पॉलिटिक्स
Published:
<div class="paragraphs"><p>आजम खान </p></div>
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आजम खान

(फोटो: ट्टिटर)

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आजम खान (Azam Khan) को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया है. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार दिया है. हालांकि, उन्हें जमानत मिल गई है. जमानत मिलने पर आजम खान ने कहा कि "मैं इंसाफ का कायल हो गया".

क्या था मामला?

आजम के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था. मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) निशांत मान की कोर्ट चल रही है. 15 अक्टूबर को अभियोजन की बहस पूरी हो गई थी. कोर्ट ने फैसले के लिए 27 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की थी.

आजम खान पर आरोप है कि शाहबाद में आजम खान द्वारा जनसभा को संबोधित करते हुए अभद्र टिप्पणी की गई थी. आजम ने कहा था- 'मोदी जी आपने हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया है कि मुसलमानों का जीना दूभर हो गया है, जो कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा है, वह केवल मुसलमानों के वोट ना मांगे, कुछ हिंदू भाइयों के भी वोट मांगे' सारा दिन मुसलमानों के वोट मांग रहे हो, जिससे बीजेपी को जीता सके, जो तुम्हें अपशब्द कहते हैं उनसे बदला लो.

आजम ने आगे कहा था तुम्हें नहीं दिख रहा रामपुर में कैसा कलेक्टर आया है. एक महीने के अंदर इस कलेक्टर ने नर्क बना दिया है. इस रामपुर में दंगा कराने में कोई कसर नहीं रखी है.

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