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"जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी" यानी जिस समुदाय की आबादी जितनी अधिक होगी, उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व उतना ही अधिक होना चाहिए.
बिहार सरकार द्वारा जारी जाति सर्वेक्षण के आधार पर यह प्रसिद्ध नारे ने भारत में लोकप्रिय राजनीतिक चर्चा में वापसी की है, जिसे सबसे पहले समाज सुधारक और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के संस्थापक कांशी राम ने गढ़ा था.
इन आंकड़ों के कारण कांग्रेस के राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने 'जितनी आबादी, उतना हक' की मांग उठाई, जो कांशी राम के नारे का एक नया संस्करण है, जिसमें एक समुदाय के अधिकारों को उसकी आबादी के अनुपात में दिए जाने की मांग की गई है. यह मांग पहले नीतीश कुमार और लालू यादव जैसे अन्य 'मंडल-युग' के नेताओं द्वारा उठाई गई है.
भारतीय संविधान में आरक्षण की अधिकत सीमा 50 प्रतिशत है, जो किसी समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण के लिए सबसे बड़ी चुनौती है.
1992 के इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ मामले में - जिसे मंडल आयोग मामले के रूप में भी जाना जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10 प्रतिशत सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाली एक सरकारी अधिसूचना को रद्द करते हुए, 50 फीसदी सीमा को बरकरार रखा और कहा कि संयुक्त आरक्षण लाभार्थियों की संख्या भारत की जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर विवेक कुमार ने कहा,
2019 में भारत सरकार समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को नौकरियों और उच्च शिक्षा में आरक्षण प्रदान करने के लिए EWS कोटा (103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से) लेकर आई. 10 प्रतिशत आरक्षण उन लोगों पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं.
फैसला सुनाते हुए, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ने कहा था कि "50% आरक्षण की सीमा अपरिवर्तनशील नहीं है. संविधान के अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) के तहत पहले से ही आरक्षण मिल रहा है."
पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों ने भी 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करने वाले कानून पारित किए हैं. इनमें तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल हैं.
उदाहरण के लिए, तमिलनाडु ने 1993 के अपने अधिनियम के माध्यम से कॉलेजों और राज्य सरकार की नौकरियों में 69 प्रतिशत सीटें आरक्षित कीं. इंद्रा साहनी फैसले के बाद, इस कानून को नौवीं अनुसूची में डालने के बाद संविधान में संशोधन करके ऐसा किया गया था. बता दें, नौवीं अनुसूची में रखे गए किसी कानून की वैधता की जांच किसी भी अदालत द्वारा नहीं की जा सकती है और न ही उस पर कोई निर्णय दिया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस के अनुसार, ठोस आंकड़ों के अभाव में आरक्षित और अनारक्षित सीटों के बीच संतुलन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 50 प्रतिशत की सीमा लागू की गई थी.
यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इंद्रा साहनी का फैसला मंडल आंदोलन के तुरंत बाद आया था - वो ऐसा समय था जब भारत में ओबीसी आरक्षण की दिशा में अपना पहला कदम उठा रहे थे.
1990 में, तत्कालीन प्रधान मंत्री वीपी सिंह ने ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया. इसके परिणामस्वरूप सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में कुल 49.5 प्रतिशत कोटा हो गया. हालांकि, इसके कारण पूरे भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ.
गोंसाल्वेस ने कहा कि,
अनुपातिक आरक्षण (जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी) के लिए राहुल गांधी के आह्वान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना के परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद छत्तीसगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए, कांग्रेस पार्टी पर "जाति के आधार पर समाज को विभाजित करने की कोशिश करने" का आरोप लगाया.
पीएम मोदी ने बस्तर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि...
प्रधानमंत्री का यह दावा कि जाति सर्वेक्षण से 'जाति के आधार पर समाज का विभाजन' हो जाएगा, नया नहीं है. 1930 के दशक में, उच्च जाति समूहों ने यह भी तर्क दिया था कि जाति जनगणना का उपयोग अंग्रेजों द्वारा समाज को विभाजित करने के लिए किया जा रहा था.
इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में प्रकाशित, 'सत्ता के साधन के रूप में संख्या: औपनिवेशिक भारत में जनगणना श्रेणी के रूप में जाति की राजनीति' में, विद्वान और अकादमिक प्रीतम सिंह ने लिखा कि, "औपनिवेशिक जनगणना ने आवश्यक डेटा प्रदान किया जो निचली जातियों के हाशिए पर जाने को उजागर करता था."
कई उदाहरणों का हवाला देते हुए, सिंह ने अपने लेख में स्थापित किया कि कैसे "निचली जाति समूहों के हाशिए पर जाने से संबंधित इस डेटा का इस्तेमाल जाति-विरोधी समूहों द्वारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग के लिए किया गया था."
हालांकि, उच्च जाति के राष्ट्रवादियों के विरोध के कारण 1931 के बाद जाति जनगणना बंद कर दी गई थी.
सिंह ने अपने लेख में आगे लिखा कि "जब सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व पाने की निचली जातियों की मांगों को औपनिवेशिक राज्य की नीतियों द्वारा बनाए गए जाति विभाजन के रूप में देखा गया, तो ऊंची जातियों ने ऐसे विभाजनों को बढ़ावा देने के लिए जनगणना को सबसे प्रमुख कारण के रूप में सोचना शुरू कर दिया. उस काल के सबसे प्रमुख उच्च जाति के राष्ट्रवादी (एमके) गांधी ने सुझाव दिया कि 'अछूत एक मानव निर्मित हैं और वह भी जनगणना गणनाकर्ताओं द्वारा. उनके अनुसार यदि जनगणना कार्यों में अस्पृश्यता को नजरअंदाज किया गया, तो लोग इसका पालन करना बंद कर देंगे."
यहां तक कि निचली जातियों को सशक्त बनाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के रूप में अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए बीआर अंबेडकर के प्रस्ताव को गांधी द्वारा अस्वीकार करना भी इस डर से उपजा था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र समुदाय के भीतर दरार पैदा करके "हिंदू धर्म को नष्ट" कर देगा.
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