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"जितनी आबादी, उतना हक": बिहार जाति गणना से मिला 50% सीमा हटाने की मांग को बढ़ावा

क्या बिहार जाति सर्वेक्षण नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 50% आरक्षण सीमा को चुनौती देने का मार्ग प्रशस्त करेगा?

हिमांशी दहिया
पॉलिटिक्स
Published:
<div class="paragraphs"><p>"जितनी आबादी, उतना हक": बिहार जाति सर्वेक्षण से मिला 50% आरक्षण सीमा हटाने की मांग को बढ़ावा</p></div>
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"जितनी आबादी, उतना हक": बिहार जाति सर्वेक्षण से मिला 50% आरक्षण सीमा हटाने की मांग को बढ़ावा

(फोटो: क्विंट हिंदी)

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"जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी" यानी जिस समुदाय की आबादी जितनी अधिक होगी, उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व उतना ही अधिक होना चाहिए.

बिहार सरकार द्वारा जारी जाति सर्वेक्षण के आधार पर यह प्रसिद्ध नारे ने भारत में लोकप्रिय राजनीतिक चर्चा में वापसी की है, जिसे सबसे पहले समाज सुधारक और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के संस्थापक कांशी राम ने गढ़ा था.

2 अक्टूबर को जारी सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्षों में से एक यह है कि बिहार में पिछड़ा वर्ग (BC) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) में विभाजित अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की राज्य में 63 प्रतिशत हिस्सेदारी है, राज्य की कुल आबादी 13 करोड़ है. जबकि, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की आबादी क्रमशः 19.65 प्रतिशत और 1.68 प्रतिशत हैं, सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि राज्य की 15.52 प्रतिशत आबादी अनारक्षित श्रेणी में आती है.

इन आंकड़ों के कारण कांग्रेस के राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने 'जितनी आबादी, उतना हक' की मांग उठाई, जो कांशी राम के नारे का एक नया संस्करण है, जिसमें एक समुदाय के अधिकारों को उसकी आबादी के अनुपात में दिए जाने की मांग की गई है. यह मांग पहले नीतीश कुमार और लालू यादव जैसे अन्य 'मंडल-युग' के नेताओं द्वारा उठाई गई है.

"50 प्रतिशत की सीमा एक कृत्रिम रचना है"

भारतीय संविधान में आरक्षण की अधिकत सीमा 50 प्रतिशत है, जो किसी समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण के लिए सबसे बड़ी चुनौती है.

1992 के इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ मामले में - जिसे मंडल आयोग मामले के रूप में भी जाना जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10 प्रतिशत सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाली एक सरकारी अधिसूचना को रद्द करते हुए, 50 फीसदी सीमा को बरकरार रखा और कहा कि संयुक्त आरक्षण लाभार्थियों की संख्या भारत की जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर विवेक कुमार ने कहा,

"50 प्रतिशत की सीमा एक कृत्रिम रचना है. यह सीमा तब टूट गई जब सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को कोटा देने का फैसला किया. इसके अलावा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में पहले से ही 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण के प्रावधान हैं. लेकिन अब, हम केंद्र में भी इस सीमा को टूटते हुए देखना चाहते हैं."

2019 में भारत सरकार समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को नौकरियों और उच्च शिक्षा में आरक्षण प्रदान करने के लिए EWS कोटा (103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से) लेकर आई. 10 प्रतिशत आरक्षण उन लोगों पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं.

2022 में एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने अधिनियम को बरकरार रखा और इस तर्क को खारिज कर दिया कि मंडल आयोग मामले में तय 50% के आधार पर भी EWS आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है.

फैसला सुनाते हुए, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ने कहा था कि "50% आरक्षण की सीमा अपरिवर्तनशील नहीं है. संविधान के अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) के तहत पहले से ही आरक्षण मिल रहा है."

पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों ने भी 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करने वाले कानून पारित किए हैं. इनमें तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल हैं.

उदाहरण के लिए, तमिलनाडु ने 1993 के अपने अधिनियम के माध्यम से कॉलेजों और राज्य सरकार की नौकरियों में 69 प्रतिशत सीटें आरक्षित कीं. इंद्रा साहनी फैसले के बाद, इस कानून को नौवीं अनुसूची में डालने के बाद संविधान में संशोधन करके ऐसा किया गया था. बता दें, नौवीं अनुसूची में रखे गए किसी कानून की वैधता की जांच किसी भी अदालत द्वारा नहीं की जा सकती है और न ही उस पर कोई निर्णय दिया जा सकता है.

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'आंकड़े झूठ नहीं बोलते'

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस के अनुसार, ठोस आंकड़ों के अभाव में आरक्षित और अनारक्षित सीटों के बीच संतुलन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 50 प्रतिशत की सीमा लागू की गई थी.

"जब 50 प्रतिशत की सीमा लागू की गई, तो यह निर्धारित करने के लिए कोई विश्वसनीय डेटा नहीं था कि पिछड़े वर्ग में कौन या कितने लोग शामिल हैं. पिछड़े वर्गों की संख्या और प्रतिशत में अनिश्चितता के कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने एक मोटी गणना के आधार पर आरक्षण को 50 प्रतिशत पर सीमित कर दिया."

यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इंद्रा साहनी का फैसला मंडल आंदोलन के तुरंत बाद आया था - वो ऐसा समय था जब भारत में ओबीसी आरक्षण की दिशा में अपना पहला कदम उठा रहे थे.

1990 में, तत्कालीन प्रधान मंत्री वीपी सिंह ने ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया. इसके परिणामस्वरूप सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में कुल 49.5 प्रतिशत कोटा हो गया. हालांकि, इसके कारण पूरे भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ.

गोंसाल्वेस ने कहा कि,

"जब हम 50 प्रतिशत की सीमा के बारे में सोचते हैं तो हमें मंडल आंदोलन को ध्यान में रखना चाहिए. यदि उस समय आरक्षण को 50 प्रतिशत पर सीमित नहीं किया गया होता, तो संभावना थी कि विरोध तेज हो गया होता. इसलिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय विज्ञान या डेटा पर आधारित नहीं था बल्कि एक मोटा संतुलन बनाने की आवश्यकता पर आधारित था. लेकिन अब हमारे पास डेटा और कई उदाहरण हैं जहां सीमा का उल्लंघन किया गया था.''

इतिहास और राजनीति से सबक

अनुपातिक आरक्षण (जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी) के लिए राहुल गांधी के आह्वान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना के परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद छत्तीसगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए, कांग्रेस पार्टी पर "जाति के आधार पर समाज को विभाजित करने की कोशिश करने" का आरोप लगाया.

पीएम मोदी ने बस्तर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि...

"कल से, कांग्रेस नेता कह रहे हैं 'जितनी आबादी, उतना हक'... मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह को इस बारे में क्या कहना है. वह कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि किसी समुदाय की आबादी तय करेगी कि देश के संसाधनों में किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी. तो अब क्या वे (कांग्रेस) अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कम करना चाहते हैं? क्या वे अल्पसंख्यकों को हटाना चाहते हैं? क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदुओं को आगे आना चाहिए और अपना अधिकार लेना चाहिए?"

प्रधानमंत्री का यह दावा कि जाति सर्वेक्षण से 'जाति के आधार पर समाज का विभाजन' हो जाएगा, नया नहीं है. 1930 के दशक में, उच्च जाति समूहों ने यह भी तर्क दिया था कि जाति जनगणना का उपयोग अंग्रेजों द्वारा समाज को विभाजित करने के लिए किया जा रहा था.

इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में प्रकाशित, 'सत्ता के साधन के रूप में संख्या: औपनिवेशिक भारत में जनगणना श्रेणी के रूप में जाति की राजनीति' में, विद्वान और अकादमिक प्रीतम सिंह ने लिखा कि, "औपनिवेशिक जनगणना ने आवश्यक डेटा प्रदान किया जो निचली जातियों के हाशिए पर जाने को उजागर करता था."

कई उदाहरणों का हवाला देते हुए, सिंह ने अपने लेख में स्थापित किया कि कैसे "निचली जाति समूहों के हाशिए पर जाने से संबंधित इस डेटा का इस्तेमाल जाति-विरोधी समूहों द्वारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग के लिए किया गया था."

हालांकि, उच्च जाति के राष्ट्रवादियों के विरोध के कारण 1931 के बाद जाति जनगणना बंद कर दी गई थी.

"जब सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व पाने की निचली जातियों की मांगों को औपनिवेशिक राज्य की नीतियों द्वारा बनाए गए जाति विभाजन के रूप में देखा गया, तो ऊंची जातियों ने ऐसे विभाजनों को बढ़ावा देने के लिए जनगणना को सबसे प्रमुख कारण के रूप में सोचना शुरू कर दिया. (एमके) गांधी उस काल के सबसे प्रमुख उच्च जाति के राष्ट्रवादी गांधी ने सुझाव दिया कि 'अछूत एक मानव निर्मित है और वह भी जनगणना गणनाकर्ताओं द्वारा। उनके लिए यदि जनगणना कार्यों ने अस्पृश्यता को नजरअंदाज कर दिया, तो लोग इसका अभ्यास करना बंद कर देंगे."

सिंह ने अपने लेख में आगे लिखा कि "जब सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व पाने की निचली जातियों की मांगों को औपनिवेशिक राज्य की नीतियों द्वारा बनाए गए जाति विभाजन के रूप में देखा गया, तो ऊंची जातियों ने ऐसे विभाजनों को बढ़ावा देने के लिए जनगणना को सबसे प्रमुख कारण के रूप में सोचना शुरू कर दिया. उस काल के सबसे प्रमुख उच्च जाति के राष्ट्रवादी (एमके) गांधी ने सुझाव दिया कि 'अछूत एक मानव निर्मित हैं और वह भी जनगणना गणनाकर्ताओं द्वारा. उनके अनुसार यदि जनगणना कार्यों में अस्पृश्यता को नजरअंदाज किया गया, तो लोग इसका पालन करना बंद कर देंगे."

यहां तक ​​कि निचली जातियों को सशक्त बनाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के रूप में अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए बीआर अंबेडकर के प्रस्ताव को गांधी द्वारा अस्वीकार करना भी इस डर से उपजा था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र समुदाय के भीतर दरार पैदा करके "हिंदू धर्म को नष्ट" कर देगा.

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