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बंगाल: कलकत्ता हाई कोर्ट ने भवानीपुर उपचुनाव पर रोक लगाने से किया इनकार

ममता बनर्जी को अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर हार का सामना करना पड़ा था.

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ममता बनर्जी, सीएम पश्चिम बंगाल
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ममता बनर्जी, सीएम पश्चिम बंगाल
(फोटो: फेसबुक/ममता बनर्जी)

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कलकत्ता हाई कोर्ट ने भवानीपुर (Bhabanipur) पर सीट हो रहे उप चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. 30 सितंबर को भवानीपुर में वोट डाले जाएंगे. हाई कोर्ट ने कहा है कि वो 17 नवंबर को चुनाव पर होने वाले खर्च का आंकलन करेंगे.

मंगलवार को यह आदेश एक जनहित याचिका के जवाब में आया, जिसमें याचिकाकर्ता सयान बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को प्राथमिकता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी.

बता दें कि ममता बनर्जी को अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर हार का सामना करना पड़ा था.

ममता ने अतिआत्मविश्वास में नंदीग्राम के अलावा दूसरी किसी सीट से चुनाव भी नहीं लड़ा था. भवानीपुर से मौजूदा टीएमसी विधायक सोवनदेब चटर्जी ने इस्तीफा दे दिया और सीएम ममता बनर्जी का भवानीपुर से चुनाव लड़ना फाइनल हुआ.

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पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट. टीएमसी चीफ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस सीट को अपनी साख का सवाल बना लिया था और टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनावी समर में कूद गईं. लेकिन टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा.

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