Home News Politics INX चिदंबरम केस:SC में सुबह से शाम चला सांप-सीढ़ी का खेल,2 दिन टला
INX चिदंबरम केस:SC में सुबह से शाम चला सांप-सीढ़ी का खेल,2 दिन टला
जस्टिस रमन्ना ने चिदंबरम के केस को दो बार लौटाया
क्विंट हिंदी
पॉलिटिक्स
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INX मीडिया केस में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है
(फोटो : क्विंट हिंदी)
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INX मीडिया घोटाले के मामले में चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से अब तक राहत नहीं मिली है. मंगलवार को हाईकोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की और उसके तुरंत बाद सीबीआई और ED की टीम चिदंबरम के घर पहुंची. चिदंबरम की तरफ से यही कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. बुधवार सुबह से ही चिदंबरम के वकील सुप्रीम कोर्ट में डटे रहे अब चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 23 अगस्त को होगी. देखिए बुधवार सुबह से अबतक सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ?
21 अगस्त की सुबह भी CBI की टीम चिदंबरम के घर पहुंची.
चिदंबरम के वकीलों ने 21 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से अंतरिम राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पेटीशन दायर की. इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने CJI के पास भेज दिया. जस्टिस रमन्ना ने कहा कि सिर्फ CJI रंजन गोगोई ही इस मामले की सुनवाई करेंगे.
जब चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो ED ने चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया.
इस बीच CBI और ED की कैविएट दी कि उनकी सुने बिना इस मामले में कोई फैसला नहीं दिया जाए.
इसके बाद खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई पी चिदंबरम की स्पेशल लीव पेटीशन में कुछ कमियां हैं. ऐसे में रजिस्ट्रार ने इस मामले को कोर्ट में लिस्ट करने से मना कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार ने कहा कि चिदंबरम की याचिका में कमियां दूर हो गई हैं. लेकिन सीबीआई की कैविएट के रजिस्ट्रेशन समेत दूसरी प्रक्रियाएं पूरी की जानी हैं, उसके बाद ही याचिका की फाइल को CJI के पास भेजा जाएगा.
चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इसका मतलब होगा कि मामला बुधवार को लिस्ट नहीं हो पाएगा. उनके जवाब में जस्टिस रमन्ना ने कहा कि वह कुछ नहीं कर सकते.
कपिल सिब्बल ने चिदंबरम को गिरफ्तारी से राहत देने की गुजारिश करते हुए जस्टिस रमन्ना से कहा कि चिदंबरम ने कहा है कि वह कहीं नहीं जाएंगे. इस पर सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, हालांकि जज पहले ही सिब्बल की मांग खारिज कर चुके थे.
CJI के सामने याचिका पेश करने में जुटे हैं चिदंबरम के वकील
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क्या है INX मीडिया का मामला
बता दें CBI ने 15 मई 2017 को एक केस दर्ज कर आरोप लगाया था कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान साल 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए मीडिया समूह को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) मंजूरी में अनियमितताएं हुई थीं. इसके बाद ED ने 2018 में इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया. दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 जुलाई, 2018 को चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया था.
हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारीज की. हाई कोर्ट के आदेश के कुछ घंटों बाद CBI की एक टीम चिदंबरम के घर पॉश जोरबाग इलाके में गई, लेकिन उनके घर पर नहीं मिलने के बाद टीम लौट गई.
CBI ने रात में चिदंबरम के घर के बाहर एक नोटिस चिपकाया, जिसमें चिदंबरम से कहा गया था कि वह एजेंसी के सामने 2 घंटे के अंदर पेश हों. पी चिदंबरम के वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने CBI के नोटिस के जवाब दिया. इस जवाब में कहा गया कि जांच एजेंसी के नोटिस में उस कानूनी प्रावधान का जिक्र नहीं किया गया, जिसके तहत चिदंबरम को ‘2 घंटे के कम समय’ के अंदर पेश होने को कहा गया था.