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चिदंबरम के दोनों मामलों पर SC में सुनवाई, CBI रिमांड आज खत्म

सीबीआई और ईडी दोनों मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

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सीबीआई और ईडी दोनों मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
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सीबीआई और ईडी दोनों मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
(फोटो:PTI)

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पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के INX मीडिया मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट आज सीबीआई और ईडी दोनों की कार्रवाई को लेकर सुनवाई करेगा. चिदंबरम गिरफ्तारी के बाद पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर चल रहे थे. उन्हें 26 अगस्त तक सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने रिमांड पर भेजा था. लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई फिर से रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है. वहीं ईडी की गिरफ्तारी पर भी आज फैसला हो सकता है.

इससे पहले पी चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले पर 26 अगस्त को सुनवाई करने को कहा. वहीं ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त यानी सोमवार तक ईडी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.

इससे पहले कहा जा रहा था कि सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद ईडी भी पूछताछ के लिए चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है. इसी को लेकर चिदंबरम के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की और राहत मांगी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों की सुनवाई 26 अगस्त को करने और सुनवाई तक ईडी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे.

सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी राहत?

अब जब पी चिदंबरम की पांच दिन की रिमांड खत्म हो रही है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी? चिदंबरम के वकीलों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट दोनों ही मामलों में उन्हें राहत देगा. लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा. सीबीआई और ईडी की तरफ से कहा गया है कि ये भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा मामला है.

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पिछली सुनवाई में क्या बोले थे जज?

चिदंबरम के दोनों मामले इससे पहले जस्टिस भानुमति की बेंच के सामने रखे गए थे. जिनमें से ईडी वाले मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस भानुमति ने अपने फैसले में कहा था,

“मामला बहुत ही गंभीर है. लेकिन अभी चिदंबरम पहले ही 26 अगस्त तक सीबीआई की कस्टडी में हैं. कार्ति चिदंबरम समेत दूसरे लोग भी इस केस में आरोपी हैं. वो जमानत पर हैं, उन सब ने अभी तक कॉपरेट तो किया ही है. इसलिए ईडी से सोमवार तक छूट दे देनी चाहिए.”

क्या है पूरा मामला?

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सीबीआई की कार्रवाई को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. लेकिन हर बार की तरह इस बार उन्हें जमानत नहीं मिली. दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. याचिका खारिज होते ही सीबीआई उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने में जुट गई. लेकिन चिदंबरम कहीं नहीं मिले. सीबीआई और चिदंबरम के बीच लुका-छिपी का खेल कई घंटो तक चलता रहा. आरोप लगा कि चिदंबरम सीबीआई से भाग रहे हैं. जिसके चलते सीबीआई ने तुरंत उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस तक जारी कर दिया. लेकिन कुछ ही देर बाद चिदंबरम खुद ही सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की. प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जैसे ही वो अपने घर पहुंचे तो सीबीआई अधिकारियों ने फिल्मी स्टाइल में दीवार फांदकर उनको गिरफ्तार किया. अगले दिन सीबीआई कोर्ट में उनकी पेशी हुई और उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया.

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Published: 26 Aug 2019,08:03 AM IST

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