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कर्नाटक उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, 5 दिसंबर को होगा मतदान

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव टालने की बात कही थी.

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चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव टालने की बात कही थी.
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चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव टालने की बात कही थी.
(फोटो: The Quint)

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चुनाव आयोग ने कर्नाटक उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है. कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों के लिए उपचुनाव 5 दिसंबर को कराए जाएंगे और मतगणना 9 दिसंबर को होगी.

इसके एक दिन पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव टालने की बात कही थी.

चुनाव आयोग ने कहा कि नामांकन की प्रक्रिया 11 नवंबर से शुरू होगी और उम्‍मीदवार 18 नवंबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे. नामांकन पत्रों की जांच 19 नवंबर को की जाएगी, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 21 नवंबर होगी.

चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि जिन उम्मीदवारों ने 23 सितंबर और 28 सितंबर के बीच नामांकन दाखिल कर दिया है, उनके नामांकन पत्रों की जांच भी 19 नवंबर को ही होगी.

पहले अलग तारीखों की हुई थी घोषणा

21 सितंबर को चुनाव आयोग ने 17 विधानसभा में से 15 सीटों पर उपचुनावों के तारीखों की घोषणा की थी. नई तारीखों के मुताबिक 21 अक्टूबर को मतदान और 24 अक्टूबर को नतीजे आने थे.

बता दें कि इसी साल जुलाई में इन 17 विधायकों की गैर-मौजूदगी के कारण कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की सरकार गिर गई. इसके बाद कर्नाटक के तत्कालीन स्पीकर रमेश कुमार ने विधानसभा से इनकी सदस्यता रद्द कर दी थी और मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म होने तक चुनाव लड़ने से रोक दिया था.

विधानसभा से सदस्यता रद्द होने के बाद इन विधायकों ने स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था. इन विधायकों ने उपचुनावों के लिए तय तारीख 30 सितंबर से पहले इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी.

चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली है: कुमारस्वामी

चुनाव आयोग ने जब सुप्रीम कोर्ट में उपचुनावों को टालने की बात कही थी, तब इस फैसले पर कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कहा, ‘‘ये देश में लोकतंत्र की बर्बादी है. ऐसा पहली बार हुआ है देश में जब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है और कोई संवैधानिक संस्था बीच में नहीं आई है. ये संवैधानिक संस्थाओं के लिए शर्म की बात है. सभी संस्थाएं केंद्र सरकार के कंट्रोल में है.’’

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Published: 28 Sep 2019,09:28 AM IST

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