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चारा घोटाला : लालू को साढ़े तीन साल की सजा, हाई कोर्ट जाएंंगे

चारा घोटाले एक मामले में लालू यादव को साढ़े तीन साल  की कैद और पांच लाख रुपये का जुर्माना 

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चुनाव प्रचार के दौरान लालू यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव के साथ 
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चुनाव प्रचार के दौरान लालू यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव के साथ 
(फोटोः PTI)

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आरजेडी चीफ और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव को चारा घोटाले के एक मामले में साढ़े तीन साल की कैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. सजा सुनाए जाने के बाद लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी लालू यादव की जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. उन्होंने कहा की पार्टी एकजुट है. वे लालू जी का संदेश लेकर जनता के बीच जाएंगे.

रांची में सीबीआई की विशेष अदालत में लालू यादव को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सजा सुनाई गई.उन्हें 420, 120बी व अन्य धाराओं के तहत सजा सुनायी गयी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर लालू प्रसाद और अतिरिक्त 6 महीने जेल में रहना होगा. सबसे पहले सप्लायरों और ट्रांसपोर्टरों को और सबसे अंत में नेताओं को सजा सुनाई गई.

इससे पहले तीन बार उनकी सजा पर सुनवाई टल चुकी थी. शनिवार को सुनवाई के दौरान विशेष अदालत के जज शिवपाल सिंह ने व्यंग्य करते हुए कहा कि चारा घोटाले के दोषियों के लिए खुली जेल बेहतर होगी क्योंकि उनको गायें पालने का अनुभव है.

सजा के बाद लालू यादव ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए. उन्होंने कहा, कहा मैं बीजेपी के सामने झुकने के बजाय सामाजिक न्याय, एकता और बराबरी के लिए लड़ते हुए मरना पसंद करूंगा.

जबकि उनके बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि न्यायपालिका ने अपना काम किया है. फैसले को पढ़ने के बाद हम जमानत के लिए अप्लाई करेंगे.

क्या है मामला?

चारा घोटाले के कई मामलों में से यह मामला देवघर ट्रेजरी से फर्जी तरीके से 84.5 लाख रुपये निकालने का है. इस पूरे मामले में कुल 34 आरोपी थे, जिनमें से 11 की मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और सीबीआई का गवाह बन गया.

सीबीआई की अदालत ने चारा घोटाले के इस मामले में लालू यादव और इस मामले के आरोपी 15 अन्य लोगों के खिलाफ सजा सुनाई थी. आरोप था कि लालू यादव ने 1990 से 1994 के बीच 84.5 लाख रुपये निकलवाए. उन्हें 2013 में चारा घोटाले के पांच मामलों में से एक में दोषी ठहाराया गया.

इस मामले में अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, बिहार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद, बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत सहित 7 लोगों को बरी कर दिया था.

इनपुट : पीटीआई

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Published: 06 Jan 2018,06:26 PM IST

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