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भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi), कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है. निर्वाचित पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों से निपटने के लिए स्पेशल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराधों का संज्ञान लिया है. कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को समन भेजा है.
बीजेपी की छवि को धूमिल करने वाले विज्ञापनों में झूठे दावों का आरोप लगाने वाली शिकायत पार्टी के राज्य सचिव एस केशवप्रसाद ने 9 मई को दायर की थी.
Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत में केपीसीसी द्वारा 5 मई, 2023 को प्रमुख समाचार पत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए जारी विज्ञापन में दावा किया गया था कि तत्कालीन बीजेपी सरकार ने पिछले चार वर्षों में "40 प्रतिशत भ्रष्टाचार" में लिप्त थी और उसने 1.5 लाख करोड़ रुपये लूट लिए थे. दावा किया गया है कि ये आरोप "आधारहीन, पूर्वाग्रही और अपमानजनक" थे.
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