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नेशनल हेराल्ड केस: SC ने कहा, सोनिया-राहुल दाखिल करें हलफनामा 

नेशनल हेराल्ड केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

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(फोटो:TheQuint)
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नेशनल हेराल्ड केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को हलफनामा दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनावाई करते हुए कहा कि सीबीडीटी के सर्कुलर पर सोनिया और राहुल हलफनामा दाखिल करें. सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर यह हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट इसकी अगली सुनवाई 29 जनवरी को करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने आईटी को दी थी इजाजत

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इनकम टैक्स मामलों की फिर से जांच करने की इजाजत दी थी. जिसके बाद नेशनल हेराल्ड मामले की जांच शुरू हुई. इस मामले में राहुल और सोनिया गांधी को निचली अदालत ने जमानत दी थी.

इस मामले में कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा भी एक आरोपी हैं. उनके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रौदा और यंग इंडिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं.
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धोखाधड़ी का आरोप

इस मामले को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने निचली अदालत में याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यंग इंडिया के जरिए सिर्फ 50 लाख रुपये देकर कांग्रेसी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स के 90.25 करोड़ रूपए वसूल करने का अधिकार लेकर धोखाधड़ी की. बता दें कि एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है. स्वामी का आरोप है कि यह सब आईटीओ स्थित नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया.

क्या है मामला?

सुब्रमण्यम स्वामी ने वाईआई द्वारा एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के अधिग्रहण में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. एजेएल नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली कंपनी थी. वाईआई कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 38-38 फीसदी हिस्सेदारी है. स्वामी का आरोप है कि कांग्रेस ने वाईआई को एजेएल को खरीदने के लिए असुरक्षित कर्ज दिया था.

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