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जब 28 साल की ट्रांसजेंडर महिला सुकन्या देवी 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव (UP Election 2022) में प्रयागराज के एक विधानसभा क्षेत्र से मतदान करने के लिए लाइन में खड़ी हुईं, तो मतदान केंद्र पर सबका ध्यान उनकी ओर था.
बड़बड़ाहट और लोगों के घूरने से लेकर मतदान अधिकारी की इस दुविधा तक कि उन्हें किस लाइन में खड़ा होना चाहिए, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगा. वह बिना वोट डाले चुपचाप बूथ से निकल गईं.
देवी 2019 के लोकसभा चुनावों में बूथ पर नहीं लौटीं और कहती हैं कि वह आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में शायद मतदान नहीं करेंगी.
चुनाव आयोग (Election Commission) के आंकड़ों से पता चलता है कि 2017 में पिछले राज्य विधानसभा चुनावों में कम से कम 7,292 लोगों को ट्रांसजेंडर लोगों के रूप में रजिस्टर किया गया था. इसमें से सिर्फ 277 या उनमें से 3.8 प्रतिशत लोग ही मतदान करने के लिए निकले.
सम्मान और प्रेरणा की कमी टांसजेंडर समुदाय के लोगों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर बैठने के लिए मजबूर कर रही है.
किन्नर अखाड़े के उत्तर प्रदेश चैप्टर से जुड़ी शांति (बदला हुआ नाम) ने द क्विंट को बताया कि समुदाय के सदस्यों का हर कदम पर अपमान किया जाता है. उन्होंने कहा,
शांति की दत्तक बहन पिंकी, जिन्हें उसी समय अपना वोटर आईडी भी मिला, का कहना है कि उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनावों में मतदान किया, लेकिन केवल अपने संकल्प के कारण. उन्होंने कहा,
2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 'अन्य' के रूप में पहचाने जाने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है - कुल मिलाकर 1,37,465. लेकिन ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट्स का कहना है कि वास्तविक संख्या कम से कम पांच गुना होगी.
इसमें से, यदि राज्य में पंजीकृत मतदाता के रूप में केवल 7,292 लोग हैं, तो यह केवल इस बात की पुष्टि करता है कि समुदाय न केवल उपेक्षित है, बल्कि वोट बैंक भी नहीं माना जाता है - जो कि व्यवस्था की विफलता है.
चिकित्सा पेशेवर और कार्यकर्ता डॉ अक्सा शेख ने बताया कि हिजड़ा या किन्नर समुदाय से संबंधित बहुसंख्यक ट्रांस व्यक्ति 'अन्य' विकल्प के साथ पहचान करेंगे, साथ ही वे जो द्विआधारी लिंग के अनुरूप नहीं हैं, कई लोग अपने वांछित लिंग के साथ पहचान करना चाहेंगे. डॉ शेख ने पूछती हैं कि,
"हम नौकरी चाहते हैं और हम सम्मान के साथ रहना चाहते हैं. ये दो चीजें बुनियादी हैं. लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है, हम जानते हैं कि इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा. तो, हम वोट क्यों दें? लेकिन मैं सभी से आग्रह करूंगा मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए यह बहुत उपयोगी है," देवी ने कहा।
'अन्य' के तहत आवेदन करने वालों के लिए, उन्हें अपने निवास प्रमाण के साथ चुनाव आयोग की वेबसाइट या स्थानीय चुनाव कार्यालय में उपलब्ध फॉर्म 6 भरना होगा.
वेरिफाई होने पर, एक मतदाता पहचान पत्र जारी किया जाएगा. राज्य में चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने द क्विंट से कहा, "अगर कोई व्यक्ति सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी के बाद आवेदन कर रहा है ...और उन्हें पहले पुरुष मतदाता के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और महिला मतदाता के रूप में पहचाना जाना चाहते हैं, तो उन्हें अन्य दस्तावेजों के साथ एक चिकित्सा घोषणा की आवश्यकता होगी."
जबकि नालसा के ऐतिहासिक फैसले के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी थी. उनके वांछित नाम और लिंग के साथ कानूनी पहचान प्राप्त करना, समुदाय के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है.
डॉ शेख कहते हैं कि मतदान की जिम्मेदारी समुदाय पर नहीं, बल्कि चुनाव आयोग को प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने और मतदान की शक्ति के बारे में जागरूकता पैदा करने की होनी चाहिए.
"मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि राजनीतिक दल कुछ भी करेंगे. उनके लिए, समुदाय अप्रासंगिक है, लेकिन राज्य चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे समुदाय से योग्य लोगों को प्रोत्साहित करें और मतदान के लिए पंजीकरण करें. यह केवल ट्रांस कम्युनिटी के लिए नहीं है बल्कि हर कोई जो समाज में वंचित है उसके लिए है."
चंदर के अनुसार, ये कदम उठाए जाने चाहिए:
आम तौर पर बूथों पर काम करने वाले अधिकारियों और शिक्षकों को समावेशी होने के लिए संवेदनशील बनाना
वोट के मूल्य के बारे में ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित लोगों में जागरूकता पैदा करें
वोट के लिए पंजीकरण की ऑफलाइन प्रक्रिया को एक परेशानी मुक्त प्रक्रिया बनाएं
चंदर कहते हैं, "चुनाव आयोग के कुछ अधिकारी ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को माता-पिता के बजाय अपने गुरु के नाम का उपयोग करने की अनुमति देते हैं, जबकि बाकी लोग समस्या पैदा करते हैं. इस प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है."
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