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राजस्थान में रेप करने वालों को फांसी की सजा पर मुहर, बिल हुआ पास 

नाबालिग से रेप के दोषियों को मृत्युदंड देने के प्रावधान वाला बिल राजस्थान विधानसभा में पारित

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रेप करने के दोषी को मृत्युदंड का प्रावधान
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रेप करने के दोषी को मृत्युदंड का प्रावधान
(Photo: iStock)

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राजस्थान बलात्कारियों के लिए मौत की सजा पर मुहर लगाने वाला दूसरा राज्य बन गया है. राज्य विधानसभा ने शुक्रवार को ये बिल पास किया. इसके तहत 12 साल तक की नाबालिग बच्चियों के साथ रेप करने के दोषी को मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया है.

इस विधेयक में आईपीसी में 376 क और 376 घ दो नई धाराएं जोड़ी गई हैं. 376 घ में सामूहिक दुष्कर्म को शामिल किया गया है. अब सामूहिक दुष्कर्म में शामिल हर व्यक्ति को मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया है.

बता दें देश में इससे पहले ये बिल पारित करने वाला पहला राज्य मध्यप्रदेश है.

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Published: 09 Mar 2018,06:57 PM IST

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