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मुंबई, 6 मार्च (आईएएनएस)| रिलायंस इंफ्रास्ट्रकचर ने मंगलवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत लिया है। कंपनी ने यहां मंगलवार को एक बयान में कहा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रकचर (आरइंफ्रा) की सहयोगी कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्रा.लि. (डीएएमईपीएल) को 2,950 करोड़ रुपये का मुआवजा ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया गया था।
बयान में कहा गया कि इस फैसले से रिलायंस इंफ्रास्ट्रकचर को डीएमआरसी से 5,060 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिसका उपयोग कंपनी अपने कर्जो को चुकाने में करेगी। इस रकम में मुआवजे की रकम के साथ 31 मार्च 2018 तक का ब्याज भी शामिल हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीएमआरसी को चार हफ्तों के अंदर 3,502 करोड़ रुपये एस्क्रो खाते में जमा करने को कहा है।
इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रवक्ता ने कहा, अब जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने मध्यस्था न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि मुआवजे का जल्द भुगतान कर दिया जाएगा, जिसका उपयोग हम आरइंफ्रा और डीएएमपीएल के बकाया कर्जो का भुगतान करने में करेंगे।
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