advertisement
आरजेडी (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) चारा घोटाले के डोरंडा केस में दोषी करार दिए गए हैं. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है. चारा घोटाले के 5 मामलों में से एक डोरंडा कोषागार मामले में CBI कोर्ट ने लालू समेत 75 आरोपियों को दोषी पाया है, जबकि 24 आरोपियों को बरी कर दिया है.
लालू यादव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ जांच एजेंसी ने 2001 में चार्जशीट दायर की थी और 2005 में चार्ज फ्रेम किया गया था. कोरोना काल के दौरान इस मामले में फैसला आने में देरी हुई.
इस केस में 21 फरवरी को सजा मुकर्रर की जाएगी, इस फैसले के बाद लालू प्रसाद यादव पुलिस कस्टडी में रहेंगे.
चारा घोटाले के पांच मामलों में लालू प्रसाद यादव अभियुक्त बनाये गये थे. चार मामलों में पहले ही फैसला आ चुका है, जिसमें कोर्ट ने दोषी ठहराया थी. ये मामला रांची के डोरंडा स्थित ट्रेजरी से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है. 1996 में दर्ज हुए इस मामले में 170 लोग आरोपी थे. जिसमें से 55 मौत हो चुकी है, जबकि सात को सीबीआई ने सरकारी गवाह बनाया और दो आरोपियों ने अदालत का फैसला आने के पहले ही अपना दोष मान लिया था.
लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराए जाने के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा-
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)