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चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी आई है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि निर्वाचन आयोग में नियुक्ति के लिए कानून क्यों नहीं है.
हालांकि, कोर्ट ने ये भी कहा कि अभी तक निर्वाचन आयोग में अच्छे लोगों की नियुक्ति हुई है लेकिन संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुरुप तय नियम क्यों नहीं हैं.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था. याचिका में कहा गया है कि मुख्य निवार्चन आयुक्तों और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए.
इस मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस जेएस केहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति तय कानून के तहत होगी, लेकिन अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया है.
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