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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बड़ी डीजल गाड़ियों पर लगी रोक हटा दी है. अब 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाली गाड़ियों का भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा.
कोर्ट ने दिसंबर, 2015 में दिल्ली में बड़ी डीजल गाड़ियों पर बैन लगा दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इन गाड़ियों पर एक फीसदी अतिरक्त ग्रीन सेल्स टेक्स लगाने का आदेश दिया है. यह टैक्स केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में जमा होगा. वहीं छोटी गाड़ियों (2000 सीसी से कम) पर 1 प्रतिशत ग्रीन टैक्स का फैसला बाद में लिया जाएगा.
केंद्र की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि कार बनाने वाली कंपनियों ने बड़े पैमाने पर निवेश कर रखा है, लेकिन इस बैन के चलते उन्हें घाटा हो रहा है. वहीं दूसरी ओर, काम बंद होने के चलते रोजगार के अवसर भी प्रभावित हो रहे हैं.
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