advertisement
2002 हिट एंड रन केस में मारे गए शेख नुरुल्ला की पत्नी और बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी कि सलमान खान और उनके परिवार ने अपने हक में फैसला करने के लिए 25 करोड़ की रकम खर्च की है.
जस्टिस जगदीश सिंह केहर की खंडपीठ ने ये याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि बॉलीवुड अभिनेता और उनके परिजनों के खिलाफ लगाए गए आरोप बेतुके और बगैर किसी तथ्य के हैं.
लेकिन कोर्ट याचिकाकर्ताओं की दलील से सहमत नहीं दिखी.
हिट एंड रन मामले में निचली अदालत ने सलमान को दोषी ठहराया था और 5 साल की सजा सुनाई थी लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें आरोप मुक्त कर दिया था. इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है, और सलमान ने भी कैविएट दायर करके कोर्ट से आग्रह किया है कि इस मामले में कोई भी आदेश सुनाने से पहले उनका भी पक्ष सुना जाना चाहिए.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)