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सलमान ने नहीं खरीदा 25 करोड़ में फैसला: सुप्रीम कोर्ट

याचिकाकर्ताओं की दलील से सहमत नहीं था सुप्रीम कोर्ट

द क्विंट
न्यूज
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सुप्रीम कोर्ट ने हिट एंड रन केस में दाखिल की गई एक याचिका खारिज कर दी है. (फोटो: Twitter)
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सुप्रीम कोर्ट ने हिट एंड रन केस में दाखिल की गई एक याचिका खारिज कर दी है. (फोटो: Twitter)
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2002 हिट एंड रन केस में मारे गए शेख नुरुल्ला की पत्नी और बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी कि सलमान खान और उनके परिवार ने अपने हक में फैसला करने के लिए 25 करोड़ की रकम खर्च की है.

जस्टिस जगदीश सिंह केहर की खंडपीठ ने ये याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि बॉलीवुड अभिनेता और उनके परिजनों के खिलाफ लगाए गए आरोप बेतुके और बगैर किसी तथ्य के हैं.

याचिकाकर्ताओं की अपील ये थी कि “सलमान के पिता सलीम खान ने एक न्यूजपेपर को बयान दिया था कि उन्होंने हिट एंड रन मामले में अपने पक्ष में फैसला कराने के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए थे.”

लेकिन कोर्ट याचिकाकर्ताओं की दलील से सहमत नहीं दिखी.

जस्टिस केहर ने कहा, ‘‘सलमान के पिता ने यह कहां कहा है कि उन्होंने 25 करोड़ रुपए में न्याय खरीद लिया है. उनका कहना था कि उन्होंने इतनी राशि वकीलों पर खर्च की है. आपके आरोप निराधार हैं और यह याचिका खारिज की जाती है.”

हिट एंड रन मामले में निचली अदालत ने सलमान को दोषी ठहराया था और 5 साल की सजा सुनाई थी लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें आरोप मुक्त कर दिया था. इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है, और सलमान ने भी कैविएट दायर करके कोर्ट से आग्रह किया है कि इस मामले में कोई भी आदेश सुनाने से पहले उनका भी पक्ष सुना जाना चाहिए.

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