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दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा, यह सहायता और भी श्रमिकों को दी जा सकती थी, लेकिन वे पंजीकृत नहीं थे।
गोपाल राय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगलवार को प्रमुख सचिव (पीडब्ल्यूडी), सचिव (श्रम), सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता और तीनों एमसीडी के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की।
बैठक में गोपाल राय ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से कहा, निर्माण श्रमिकों को कोविड-19 के दौरान मिलने वाले लाभों को सिर्फ बोर्ड के माध्यम से हस्तांतरित किया जा सकता है। निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। श्रमिक इस लिंक पर जाकर पंजीकरण या नवीनीकरण कर सकते हैं।
मंगलवार को ही इस बैठक में गोपाल राय ने आदेश दिया कि निर्माण कार्य से संबंधित विभाग अपने यहां कम से कम कार्यकारी अभियंता स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। ये नोडल अधिकारी निर्माण मजदूरों को सहायता, उनका पंजीकरण और बोर्ड द्वारा दी जाने वाली अन्य सहायता के बारे में जानकारी दें, ताकि कोविड-19 के कारण निर्माण श्रमिकों में उत्पन्न अविश्वास और भय को दूर किया जा सके। श्रम मंत्री ने बताया कि ठेकेदारों को उनके पंजीकरण के माध्यम से भी बोर्ड के दायरे में लाया जाएगा।
बैठक में शामिल सभी प्रतिनिधियों ने नोडल अधिकारी के नियुक्ति को सही बताया और कहा कि निर्माण श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सरकारी एजेंसियों को अपडेट करने के लिए बोर्ड द्वारा नियमित अंतराल पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए, ताकि निर्माण श्रमिक को सभी प्रकार की सहायता मिल सके।
श्रम मंत्री द्वारा दो दिनों के भीतर नोडल अधिकारियों के नाम और संपर्क नंबर प्रस्तुत करने व उनके प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला आयोजित करने का आदेश दिया, ताकि निर्माण श्रमिकों को सहायता पहुंचाई जा सके।
-- आईएएनएस
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