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सोनिया, राहुल के आयकर मामले पर सुनवाई 4 दिसंबर को

सोनिया, राहुल के आयकर मामले पर सुनवाई 4 दिसंबर को

IANS
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सोनिया, राहुल के आयकर मामले पर सुनवाई 4 दिसंबर को
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सोनिया, राहुल के आयकर मामले पर सुनवाई 4 दिसंबर को
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 नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय मंगलवार को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ ही उनकी पार्टी के नेता ऑस्कर फर्नांडीज की एक याचिका पर सुनवाई करने पर सहमत हो गया।

  इस याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उसने नेशनल हेराल्ड मामले से संबंधित 2011-12 के उनके आयकर आकलन को फिर से खोलने के निर्देश दिए गए थे। न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी व न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर ने सुनवाई की तारीख चार दिसंबर तय कर दी।

न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि दो विकल्प हैं -पहला नोटिस जारी किया जाए और आकलन अधिकारी को फिर से मामले को खोलने की अनुमति दी जाए, या दूसरा विकल्प दो-तीन सप्ताह बाद मामले पर सुनवाई की जाए और इस पर फैसला हो।

अदालत ने औपचारिक तौर पर आयकर अधिकारियों को नोटिस नहीं जारी किया, क्योंकि महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि वह अदालत में मौजूद हैं।

सोनिया गांधी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील पी.चिदंबरम ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा फिर से आकलन के आदेश को प्रभावी नहीं किया जाना चाहिए।

इस पर न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा, "अब ऐसा नहीं होगा।"

महाधिवक्ता ने कहा, "इसमें एक कठिनाई है, यह कालातीत हो सकता है।"

सीकरी ने कहा कि इस मामले में शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाती है, और कालातीत के मुद्दे का ख्याल रखा जाएगा।

(ये खबर सिंडिकेट फीड से ऑटो-पब्लिश की गई है. हेडलाइन को छोड़कर क्विंट हिंदी ने इस खबर में कोई बदलाव नहीं किया है.)

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