Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019States Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019अलीगढ़ जिला प्रशासन ने AMU छात्र नेता आरिफ त्यागी को किया जिला बदर

अलीगढ़ जिला प्रशासन ने AMU छात्र नेता आरिफ त्यागी को किया जिला बदर

अलीगढ़ प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में आरिफ को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है.

शादाब मोइज़ी
राज्य
Updated:
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गौरवशाली इतिहास रहा है
i
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गौरवशाली इतिहास रहा है
(फाइल फोटो: The News Minute)

advertisement

अलीगढ़ प्रशासन ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेता आरिफ त्यागी को जिला बदर कर दिया है. CAA-NRC प्रदर्शन में शामिल रहे आरिफ त्यागी पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई आरोपों में मामला दर्ज है. अब अपर जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मालपाणी की तरफ से जारी आदेश में आरिफ को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है. आदेश में लिखा है-

आरिफ ने साल 2018, 2019 और 2020 में बार-बार अपराध हैं, इससे साफ है कि वो अपराध का आदी और अभ्यस्त है. इसलिए गुंडा की श्रेणी में आता है. ऐसे शख्स से समाज में भय व्याप्त होना पहली नजर में अवश्यम्भावी है, इसलिए आरिफ को जिला बदर किया जाना सही है.

मुझे टारगेट किया जा रहा है- आरिफ त्यागी

क्विंट हिंदी से बातचीत में आरिफ त्यागी का कहना है कि उन्होंने पहले जिन प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था, अब उन्हीं प्रदर्शनों में पहले केस दर्ज किए गए थे लेकिन नोटिस अब भेजा जा रहा है और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई भी कर दी गई है. आरिफ का आरोप है कि उनके कुछ साथियों को पहले जेल भेज दिया गया था, अब उन्हें टारगेट किया जा रहा है.

2016 के बाद हमने जितने प्रदर्शन किए हैं. सीएए-एनआरसी का प्रदर्शन हो या, मनीषा कांड हो या तबरेज मर्डर केस. उस वक्त इन लोगों ने केस दर्ज किया था, उस वक्त इन लोगों ने कोई नोटिस इश्यू नहीं किया. अब 2017 से बाद के अबतक के सभी केस खोले गए हैं, अभी कुछ दिनों पहले नोटिस आया मेरे पास गुंडा एक्ट का, नोटिस का मैंने जवाब दिया. अब प्रशासन ने जिला बदर कर दिया है. ऐसे संगीन आरोप लगा दिए हैं, जिनको पढ़ने में भी शर्म है.
आरिफ त्यागी

आरिफ त्यागी फिलहाल अपने वकीलों से सलाह लेकर इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में हैं.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: 30 Jan 2021,09:30 PM IST

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT