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इलाहाबाद HC का आदेश- हिंसा आरोपियों के फोटो वाले होर्डिंग्स हटाओ

कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 8 मार्च, रविवार को छुट्टी वाले दिन सुनवाई की थी

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लखनऊ प्रशासन ने लगाए थे होर्डिंग्स
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लखनऊ प्रशासन ने लगाए थे होर्डिंग्स
(फोटो: ट्विटर/@AdminLKO)

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नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लखनऊ में हुई हिंसक घटनाओं में सार्वजनिक सम्पत्ति को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन की तरफ से आरोपियों के फोटो वाले होर्डिंग लगाए जाने के मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. हाई कोर्ट ने इन होर्डिंग्स को हटाने का आदेश दिया है.

बता दें कि हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 8 मार्च, रविवार को छुट्टी वाले दिन सुनवाई की थी. इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली डिविजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट और मंडल पुलिस आयुक्त से उस कानून के बारे में बताने के लिए कहा था, जिसके तहत ये होर्डिंग्स लगाए गए.

वकील केके राय के मुताबिक, ‘’(इस मामले में) चीफ जस्टिस ने होर्डिंग्स पर फोटो लगाए जाने को एक व्यक्ति की निजता और सम्मान का उल्लंघन बताया.’’ 
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क्या था मामला?

19 दिसंबर, 2019 को लखनऊ में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए संघर्ष में तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी. इस वारदात में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए थे.

इस मामले पर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया था, ‘’राजस्व अदालत के स्तर पर नुकसान की भरपाई के लिए उपद्रवियों के खिलाफ रिकवरी नोटिस जारी किया गया. इस हिंसक प्रदर्शन में 1.61 करोड़ रुपये कीमत की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है.’’

होर्डिंग में सामाजिक कार्यकर्ता सदर जाफर की तस्वीर भी लगाई गई. उन्होंने न्यूज एजेंसी ‘भाषा’ से बातचीत में कहा कि किसी को उस इल्जाम के लिए इस तरह कैसे जलील किया जा सकता है जो अभी अदालत में साबित नहीं हुआ है, यह हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान नहीं.

प्रशासन की तरफ से लगाए गए पोस्टरों में रिटायर आईपीएस अफसर एसआर दारापुरी की भी तस्वीर लगाई गई. दारापुरी ने राज्य सरकार के इस कदम को अवैध बताया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसे पोस्टर लगवाकर हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है.

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Published: 09 Mar 2020,02:14 PM IST

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