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बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) ने शिक्षक भर्ती में कुछ अहम बदलाव की घोषणा है. बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसके साथ ही बीएड अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा. शिक्षक भर्ती परीक्षा अपने निर्धारित तारीख 24, 25 और 26 अगस्त को होगी. इसके साथ ही बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि 1-5वीं के लिए B.Ed. अभ्यर्थी भी परीक्षा में बैठ सकते हैं. हालांकि, रिजल्ट पर असर पड़ सकता है.
BPSC के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने 18 अगस्त को आयोग में प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि जितने भी अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में आवेदन किया है वह भाग लेने के योग्य है. हम लोग किसी भी अभ्यर्थी का परीक्षा के स्टेज पर उसकी पात्रता है या नहीं है इसकी जांच नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है. उसके पेज 45 के अंतिम पैरा में यह स्पष्ट लिखा हुआ है. इसके साथ ही उन्होंने कहा,
BPSC अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने आगे कहा कि 11 अगस्त को कोर्ट से फैसला आने से पहले NCTE की गाइडलाइन प्रभावी थी. यानी जिन लोगों ने इस गाइडलाइन के तरह नौकरी पा ली और जिन लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन दिया, उन्हें मौका दिया जाएगा. क्योंकि यह NCTE की गाइडलाइन है.
अतुल प्रसाद ने आगे कहा कि जो भी फैसला होगा वह रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है. इसका मतलब है कि NCTE की गाइडलाइन के तहत B.Ed. अभ्यर्थियों को परीक्षा में उपस्थित होने तक ही अधिकार है. रिजल्ट के संबंध में B.Ed. अभ्यर्थियों का अधिकार नहीं बना है. इस बात का जिक्र हमारे विज्ञापन में भी नहीं किया गया है.
अतुल प्रसाद ने बताया कि इस भर्ती परीक्षा में डिप्लोमा वाले कुल 3 लाख 80 हजार अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है. वहीं B.Ed. के 3 लाख 90 हजार अभ्यर्थी है. शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 20 से 25 सितंबर के बीच जारी किया जाएगा. ऐसे में अगर इस समय तक इस मामले में संशय बना रहता है तो रिजल्ट को दो चरणों में जारी किया जाएगा. इसका मतलब यह है कि B.Ed अभ्यर्थियों का रिजल्ट जब तक मामला क्लियर नहीं हो जाता तब तक उसे रोका जा सकता है.
अतुल प्रसाद ने यह जानकारी दी है कि इस भर्ती परीक्षा में इस बार निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है. जो प्रश्न पत्र छप गए हैं, उसमें अगर लिखा भी हो तो अभ्यर्थी नहीं मानें. बिहार सरकार और आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने BSTC करने वाले देशभर के लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. BSTC और B.Ed. विवाद में शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सहित ठहरा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला दिया कि अब केवल बीटीएस डिप्लोमा धारक ही तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल-1 में पात्र होंगे. लेवल-1 पहली से 5वीं कक्षा तक में बीएड अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे. ऐसे में देशभर के बीएड अभ्यर्थियों के लिए यह एक बड़ा झटका है.
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