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दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन समेत अन्य जरूरी मेडिकल सुविधाओं की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है, केंद्र सरकार इस मसले का जल्द हल निकाले.
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि, ऑक्सीजन की कमी को लेकर हमारे पास कई कॉल आ रहे हैं. हाईकोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि आपके पास भी ऑक्सजीन की किल्लत को लेकर लोग के फोन आ रहे हैं, जो कि बेड्स के लिए अपील कर रहे हैं. दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो रही है. केंद्र इस मसले का तुरंत समाधान करे.
दिल्ली सरकार की ओर से सीनियर वकील राहुल मेहता ने हाईकोर्ट में दलील दी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विफलता की वजह दिल्ली सरकार कठघरे में खड़ी है. केंद्र की जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए. अभी हर आदेश कागजों पर चल रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोग बुरी तरह परेशान हैं.
दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहता ने हाईकोर्ट से अपील की है कि वे केंद्र को हजार मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई उपलब्ध कराने का आदेश हैं.
दिल्ली सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि 8 पीएसए प्लांट्स में से सिर्फ 2 प्लांट ही ऑपरेशनल हैं जबकि दो और प्लांट 30 अप्रैल से चालू होंगे. दिल्ली सरकार ने इसके लिए सभी प्रकार की अनुमति दे दी है लेकिन कुछ अथॉरिटी ने यह कहकर रोक लगाई हुई है कि इसमे कुछ बदलाव की आवश्यकता है और इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश को कुछ बदलाव के साथ फिर से अप्रूवल लेना होगा.
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