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गुरमीत राम रहीम को मिली पैरोल, बीमार मां की देखभाल का दिया हवाला

हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को मिली है आजीवन कारावास की सजा

आईएएनएस
राज्य
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गुरमीत राम रहीम को मिली पैरोल, मां की देखभाल के लिए दी थी अर्जी
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गुरमीत राम रहीम को मिली पैरोल, मां की देखभाल के लिए दी थी अर्जी
(फोटो: द क्विंट)

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जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए शुक्रवार को पैरोल मिल गई. इससे पहले, बीमार मां से मिलने की उनकी याचिका सहित कई मौकों पर उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था.

जेल अधिकारी ने दी जानकारी

अधिकारी ने कहा, "राम रहीम को जेल नियमावली के अनुसार और जिला प्रशासन और पुलिस से अनुमति मिलने के बाद पैरोल दी गई थी." 17 मई को पैरोल के लिए आवेदन करने वाले राम रहीम को उसकी मां से मिलने के लिए भारी सुरक्षा के बीच गुरुग्राम ले जाया गया था.

पिछले हफ्ते, उन्हें बीपी कम की शिकायत के बाद रोहतक के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन उन्होंने अस्पताल में कोविड-19 टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था.

उनकी पैरोल पर प्रतिक्रिया देते हुए हत्या किये गये पत्रकार राम चंदर के बेटे अंशुल छत्रपति ने मीडिया से कहा, "सरकार को ऐसे खूंखार अपराधियों को रिहा करने से बचना चाहिए और ऐसे अपराधी को जेल से रिहा करना मूर्खता है."

पहले भी मिली राम रहीम को पैरोल

इससे पहले, राम रहीम को उनकी पत्नी हरजीत कौर की याचिका पर पिछले साल 24 अक्टूबर को पैरोल दी गई थी कि हृदय रोग से पीड़ित उनकी 85 वर्षीय मां नसीब कौर गंभीर रूप से बीमार थीं.

राम रहीम (52) वर्तमान में राज्य की राजधानी चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर दूर रोहतक की उच्च सुरक्षा वाली सुनारिया जेल में बंद है.

उस समय उन्हें गुरुग्राम अस्पताल ले जाया गया जहां वे दिन में रहे और शाम को उन्हें जेल लाया गया.

जून 2019 में, राम रहीम सिंह ने अपनी पैरोल याचिका वापस ले ली थी, जब राज्य की भाजपा सरकार द्वारा स्वयंभू धर्मगुरु के पक्ष में विपक्षी दलों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिन्होंने सिरसा शहर में अपने संप्रदाय के मुख्यालय में अपने कृषि क्षेत्रों में 42 दिनों के लिए पैरोल मांगी थी.

साथ ही, उच्च न्यायालय ने अपनी दत्तक बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए उसकी पैरोल याचिका को खारिज कर दिया था. अगस्त 2017 में दो महिलाओं से रेप के आरोप में राम रहीम को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी.

हत्या के दोषी राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा

इस जनवरी 2019 में पंचकूला में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने भी राम रहीम और तीन अन्य को 16 साल पहले पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. 25 अगस्त, 2017 को उनकी सजा के कारण पंचकुला और सिरसा में हिंसा हुई थी, जिसमें 41 लोग मारे गए थे और 260 से अधिक घायल हो गए थे.

राम रहीम को अपने अनुयायियों के वोटों को प्रभावित करने की उनकी क्षमता के कारण लगभग दो दशकों तक पंजाब और हरियाणा में राजनीतिक नेताओं और पार्टियों द्वारा संरक्षण दिया गया था.

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