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गाजियाबाद नगर निगम ने नवरात्रि के दौरान मीट की बिक्री (Ghaziabad Navratri meat ban order) पर प्रतिबंध लगाने के अपने आदेश को वापस ले लिया है. शुक्रवार को जारी प्रारंभिक आदेश के अनुसार 2 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच मीट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था लेकिन शनिवार को मेयर की ओर से जारी ताजा आदेश में कहा गया है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों का पालन किया जाएगा.
वर्तमान में, राज्य सरकार द्वारा मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश नहीं है.
गाजियाबाद के पांच क्षेत्रों में जारी पहले के आदेश में कहा गया था कि महापौर के निर्देशों के अनुसार मंदिरों में सफाई बनाए रखने और अवधि के दौरान मांस की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है.
इस आदेश के बाद प्रशासन की तरफ से टीमें बनाई गई थीं , जो शहर में नौ दिनों तक मीट की दुकानों पर नजर रखती. निगम की टीम शहर में घूम कर जो शॉप खुली दिखाई दे रही थी उसे बंद करवा रही थी. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यहां तक कहा है कि अगर अब दुकानें खुली दिखीं तो बुलडोजर चलवा दूंगा.
लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पहले त्योहारों के दौरान मांस की दुकानों को बंद करने की कई अपीलें जारी की थीं. गुरुवार को उन्होंने जिलाधिकारी को लेटर लिखकर कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में कई रेस्टोरेंट खुले में मांस बेच रहे हैं.
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