Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019States Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 दर्द निवारक तेल के प्रचार को लेकर गोविंदा, जैकी श्रॉफ पर जुर्माना

दर्द निवारक तेल के प्रचार को लेकर गोविंदा, जैकी श्रॉफ पर जुर्माना

इसके अलावा तेल बनाने वाली कंपनी पर भी जुर्माना लगाया गया है.

आईएएनएस
राज्य
Published:
दर्द निवारक तेल के प्रचार को लेकर गोविंदा, जैकी श्रॉफ पर जुर्माना
i
दर्द निवारक तेल के प्रचार को लेकर गोविंदा, जैकी श्रॉफ पर जुर्माना
(फोटो: क्विंट हिंदी)

advertisement

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक उपभोक्ता अदालत ने गोविंदा और जैकी श्रॉफ पर एक दर्द निवारक तेल का प्रचार करने के लिए 20 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है. इसके अलावा तेल बनाने वाली कंपनी पर भी जुर्माना लगाया गया है.

मामला क्या है?

एक युवक ने पांच साल पहले एक हर्बल ऑयल बनाने वाली कंपनी और इसके दो सेलिब्रिटी ब्रांड एंबेसडर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर अब फैसला आया है. दायर शिकायत में आरोप लगाया गया कि 15 दिनों में दर्द निवारण नहीं हुआ, जैसा कि इसके विज्ञापन में दावा किया गया था.

विज्ञापन का दावा भ्रामक!

जुलाई 2012 में समाचार पत्र में एक विज्ञापन देखने के बाद मुजफ्फरनगर के वकील अभिनव अग्रवाल ने अपने 70 वर्षीय पिता बृजभूषण अग्रवाल के लिए 3,600 रुपये की कीमत वाला दर्द निवारण हर्बल ऑयल मंगाया. विज्ञापन में दावा किया गया था कि ग्राहकों को फायदा नहीं होने पर 15 दिनों के अंदर रुपये वापस कर दिए जाएंगे.

इस्तेमाल किए जाने के दस दिन के बाद भी दर्द दूर नहीं हो सका, जिसके बाद अग्रवाल ने मध्यप्रदेश की कंपनी के प्रतिनिधि से बात की और उसने उन्हें प्रोडक्ट को वापस करने और रिफंड करने की बात कही. हालांकि, कंपनी ने पैसे वापस नहीं दिए और पुन: संपर्क किए जाने पर वकील को परेशान करने लगे.

'सेलिब्रिटी प्रचार कर रहे थे इसलिए खरीदा तेल'

इसके बाद वकील ने उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया, "मैंने प्रोडक्ट इसलिए खरीदा क्योंकि गोविंदा और जैकी श्रॉफ जैसे सेलिब्रिटी उसका प्रचार कर रहे थे. कंपनी ने वादा किया था 15 दिनों में दर्द दूर हो जाएगा, लेकिन सबकुछ धोखा था." अदालत ने मामले से संबंधित सभी पांच लोगों कंपनी, गोविंदा, जैकी श्रॉफ, टेलीमार्ट शॉपिंग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और मैक्स कम्युनिकेशन को मुआवजे के रूप में 20 हजार रुपये देने का निर्देश दिया है.

इसके अलावा फर्म को आदेश दिया गया कि वह अन्य कानूनी खर्चो के साथ-साथ अग्रवाल को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ 3,600 रुपये का भुगतान करे.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT