Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019States Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019गुजरात में ‘लव जिहाद’ के तहत पहली गिरफ्तारी,झूठ बोलकर शादी का आरोप

गुजरात में ‘लव जिहाद’ के तहत पहली गिरफ्तारी,झूठ बोलकर शादी का आरोप

25 वर्षीय समीर अब्दुलभाई कुरैशी को दर्ज शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया है

आईएएनएस
राज्य
Published:
25 वर्षीय समीर अब्दुलभाई कुरैशी को गुरुवार को दर्ज शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया है
i
25 वर्षीय समीर अब्दुलभाई कुरैशी को गुरुवार को दर्ज शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया है
(फोटो: क्विंट हिंदी)

advertisement

गुजरात में लागू होने के महज तीन दिनों के भीतर राज्य ने गुरुवार को वडोदरा में 'गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021' के उल्लंघन का पहला मामला दर्ज किया. वडोदरा में पुलिस ने एक मुस्लिम व्यक्ति को सैम मार्टिन - एक ईसाई के रूप में अपना परिचय देकर एक हिंदू महिला से शादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

युवक पर क्या हैं आरोप?

वडोदरा के तरसाली इलाके के रहने वाले 25 वर्षीय समीर अब्दुलभाई कुरैशी को गुरुवार को दर्ज शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया है. 25 साल की एक हिंदू महिला ने समीर के खिलाफ ईसाई होने का झूठा बहाना बनाकर उससे शादी करने की शिकायत दर्ज कराई.

वडोदरा के गोत्री पुलिस स्टेशन के निरीक्षक एसवी चौधरी ने आईएएनएस को बताया, "हिंदू महिला ने शिकायत की है कि उसे समीर द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से एक रिश्ते में बहलाया गया था, जिसने कहा कि वह सैम मार्टिन एक ईसाई था. उसने शिकायत की है कि आरोपी ने उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था और उस पल की तस्वीरें खींची थी और उसने धमकी दी कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो उसे वायरल कर दिया. उन्होंने 2019 में शादी की थी."

वडोदरा के डीसीपी जयराजसिंह वाला ने आईएएनएस को बताया, "गोत्री पुलिस ने गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021 के आईपीसी 376, 377, 504, 506 (2) और खंड (4) के तहत व्यक्ति को गिरफ्तार किया है."

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

1 अप्रैल को विधानसभा से पारित हुआ कानून

गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021 मुख्यमंत्री विजय रूपानी की घोषणा के बाद 15 जून से लागू हुआ. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के नक्शेकदम पर चलते हुए राज्य में नया संशोधन लाया गया है.

यह कानून 1 अप्रैल को गुजरात विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और लगभग एक महीने पहले राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई थी.

संशोधित कानून के तहत, शादी से जबरन धर्म परिवर्तन, या किसी व्यक्ति की शादी करवाकर, या किसी व्यक्ति की शादी में सहायता करके, एक आरोपी को 3-5 साल की सजा और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. मामले में, पीड़ित एक महिला, नाबालिग, एससी या एसटी है, अपराधी को 4-7 साल की जेल की सजा और 3 लाख रुपये से कम का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है.

साथ ही, यदि कोई संगठन इस अपराध में शामिल पाया जाता है, तो सजा 3-10 साल के बीच होगी.

संशोधन का उद्देश्य उभरती हुई प्रवृत्ति को रोकना है जिसमें महिलाओं को धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से शादी का लालच दिया जाता है.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: undefined

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT