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कर्नाटक सरकार ने 'हुक्का' के बिक्री और इस्तेमाल पर लगाया बैन

मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए हुक्का धूम्रपान पर प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया है.

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राज्य
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<div class="paragraphs"><p><strong>&nbsp;Karnataka: स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'हुक्का' के बिक्री और इस्तेमाल पर लगाया बैन</strong>&nbsp;</p></div>
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 Karnataka: स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'हुक्का' के बिक्री और इस्तेमाल पर लगाया बैन 

(फोटो: iStock)

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कर्नाटक (Karnataka) के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार, 8 फरवरी को हुक्का के बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगा दिया. कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि "पब्लिक हेल्थ और युवाओं की रक्षा" के प्रयास में हुक्का धूम्रपान पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लागू किया जा रहा है."

स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा?

स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने गुरुवार (8 फरवरी) को घोषणा की, पब्लिक हेल्थ और युवाओं की रक्षा के उद्देश्य से, कर्नाटक सरकार ने इससे जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए हुक्का धूम्रपान पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया है.

एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर मंत्री ने कहा: "हमने गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए, राज्य भर में हुक्का धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाकर निर्णायक कार्रवाई की है"

"इस चिंता के मद्देनजर, हम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) में संशोधन करके कर्नाटक में हुक्का धूम्रपान पर प्रतिबंध लागू कर रहे हैं. हमारी सरकार हमारी भावी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए काम कर रही है."
दिनेश गुंडू, स्वास्थ्य मंत्री, कर्नाटक

पोस्ट में उन्होंने कन्नड़ में लिखा राज्य सरकार का आधिकारिक आदेश भी जोड़ा.

सितंबर 2023 में, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि कर्नाटक सरकार हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने और तंबाकू सेवन की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने पर विचार कर रही है.

उस समय, गुंडू राव ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि हुक्के में इस्तेमाल की जाने वाली अज्ञात सामग्री संभावित रूप से लत का कारण बन सकती है.

हरियाणा सरकार ने भी लगाया बैन

इसके अलावा, पिछले साल इसी तरह के कदम में हरियाणा सरकार ने राज्य भर में होटल, रेस्तरां, बार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों को हुक्का परोसने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी.

हालांकि, हरियाणा में प्रतिबंध ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक हुक्के पर लागू नहीं होता है.

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